डीसी ने दिए प्राइमरी स्कूल बंद करने के आदेश, जानें वजह
Gurugram News Network-गुरुग्राम में जिला उपायुक्त ने प्राइमरी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की अब ऑनलाइन क्लास होगी। यह आदेश अगले आदेशों तक लागू रहेंगे। जिला उपायुक्त ने प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए यह आदेश जारी किए हैं। यह आदेश सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू रहेंगे। वहीं, ट्रैफिक पुलिस ने भी ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) की स्टेज-4 के तहत लागू हुए पाबंदियों को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी है।
आपको बता दें कि प्रदूषण का खतरनाक स्तर होते ही दिल्ली एनसीआर में GRAP-4 को लागू कर दिया गया था। इसके तहत कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। इसके तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण आयोग की तरफ से दिल्ली एनसीआर के सभी जिला उपायुक्तों का कहा गया था कि वह प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्य करें। इसके साथ ही विभाग ने दिल्ली एनसीआर में डीजल के भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज और ऑफिस को बंद किए जाने की सलाह दी थी व अंतिम निर्णय जिला उपायुक्तों पर छोड़ दिया था। इस पर निर्णय लेते हुए जिला उपायुक्त निशांत यादव ने गुड़गांव के सभी सरकारी और प्राइवेट प्राइमरी स्कूलों की ऑनलाइन क्लास लगाने के आदेश जारी किए हैं।
वहीं, ट्रैफिक पुलिस ने भी दिल्ली में डीजल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली में केवल हैवी व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल BS 3 पेट्रोल संचालित, BS 4 व्हीकल डीजल संचालित लाइट मोटर व्हीकल का दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रवेश वर्जित है। उन्होंने वाहन चालकों को कहा कि वह यह सुनिश्चित कर लें कि पाबंदी के दिनों में वह इन वाहनों को दिल्ली की तरफ न ले जाएं। दिल्ली की ओर से दूसरे राज्यों में जाने वाले वाहन अपने वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करते हुए गंतव्य की ओर आगे बढ़ें। इनके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल, एसेंशियल कमोडिटीज वाहन, CNG, LNG वाहनों को ही दिल्ली एनसीआर एरिया में प्रवेश पर छूट रहेगी।