गुरुग्राम में नेताओं के खिलाफ़ FIR दर्ज
गुरुग्राम न्यूज़ नेटवर्क – गुरुग्राम ज़िलें में चुनाव लड़ रहे अधिकतकर उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव आयोग ने नियमों का उल्लघंन करने के आरोप में कई थानों में एफआईआर दर्ज कराई है । इतना ही नहीं कई उम्मीदवारों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी किए हैं । अब आप ही सोचिए कि अगर चुनाव जीतने से पहले ही तमाम उम्मीदवार सरकारी कानूनों की पालना नहीं कर सकते तो अगर इनमें से कोई विधायक बनेगा तो कैसे कानून की पालना करेंगे । आप ही फैसला करिए कि चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी कानूनों की उल्लंघना करेंगे तो कैसे जनता को प्रोत्साहित करेंगे कि कानून की पालना करनी चाहिए । आपको बतातें है कि आखिर क्यों इन उम्मीदवारों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं ?
दरअसल सरकारी तथा निजी संपत्ति पर पोस्टर या अन्य प्रचार सामग्री चस्पा करने वालो पर जिला प्रशासन द्वारा सख्ती बरतनी शुरू की गई है और ऐसे कई व्यक्तियों के खिलाफ विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं तथा कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
चुनाव आचार संहिता की पालना के लिए जिला में नियुक्त नोडल अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के प्रचार सामग्री लगाना या चस्पा करना आचार संहिता का उल्लंघन है जिसके लिए डिफेंसमेंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है । उन्होंने बताया कि अवैध रूप से लगाई गई प्रचार सामग्री को हटाने के लिए टीमें लगाई गई हैं तथा उन्हीं टीमों द्वारा एफआईआर दर्ज करवाने के अलावा कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम गुरूग्राम की टीमों द्वारा नवीन गोयल, जी एल शर्मा, मुकेश शर्मा (पहलवान), मोहित लाल ग्रोवर के खिलाफ गुरूग्राम के सैक्टर-5 तथा राजेंद्रा पार्क पुलिस थानों में दो एफआईआर करवाई गई हैं। इसी प्रकार, कुलदीप जांघु के खिलाफ राजेंद्रा पार्क थाने में और गुरूग्राम के विधायक उमेश अग्रवाल के खिलाफ सैक्टर-5 थाने में एफआईआर करवाई गई है।
रजा के अनुसार नगरपालिका फरूखनगर द्वारा भी सरकारी संपत्ति पर प्रचार सामग्री चस्पा करने के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार सतीश यादव, निर्दलीय राकेश दौलताबाद तथा स्वराज इंडिया पार्टी के मामन यादव के खिलाफ थाना फरूखनगर में आचार संहित के उल्लंघन के लिए एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं ।
उन्होंने बताया कि निजी संपत्ति पर प्रचार सामग्री चस्पा करने के लिए आयोग की हिदायत अनुसार विभिन्न लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं जिनमें चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अथवा उनके समर्थक शामिल हैं। रजा ने बताया कि नगर निगम गुरूग्राम की टीमों द्वारा दिनेश अग्रवाल, राकेश दौलताबाद नवीन गोयल कुलदीप जांघु, उमेश अग्रवाल, मोहित मदनलाल ग्रोवर, अनीता लुथरा अग्रवाल, हेमंत कुमार सेन, यशपाल बत्रा, सुखबीर कटारिया, आर एस राठी, राव कमलबीर सिंह, बोधराज सिकरी, मनीष यादव, जीएल शर्मा, राव भोपाल सिंह तथा सूबे सिंह बोहरा शामिल हैं।
नगर निगम के अलावा, नगरपालिका फरूखनगर द्वारा भी निजी संपत्ति पर पोस्टर अथवा बैनर लगाने के लिए सतीश यादव, राकेश दौलताबाद तथा मनीष यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इन सभी व्यक्तियों से कहा गया है कि वे तुरंत प्रभाव से प्रचार सामग्री को हटा लें और बिना अनुमति पोस्टर अथवा बैनर ना लगाएं। निर्वाचन आयोग की हिदायत अनुसार पोस्टर बैनर तथा अन्य प्रचार सामग्री हटाने पर होने वाले खर्च की भरपाई संबंधित व्यक्ति से करवाई जाएगी।
जिला प्रशासन द्वारा सार्वजनिक तथा सरकारी संपत्ति पर पोस्टर अथवा बैनर लगाने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है तथा निजी संपत्ति पर बिना अनुमति के पोस्टर या बैनर लगाने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। डिफेंसमेंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट को जिला में सख्ती से लागू किया जा रहा है। रजा ने बताया कि निर्वाचन आयोग की हिदायत के अनुसार सरकारी संपत्ति पर किसी भी प्रकार का पोस्टर अथवा बैनर नहीं लगाया जा सकता तथा निजी संपत्ति पर मालिक की लिखित अनुमति से प्रचार सामग्री चस्पा की जा सकती है परंतु उसकी एक प्रति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को दी जानी अनिवार्य है।
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