Gurugram News Network – गुरुग्राम में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें ट्रैफिक चालान, सिविल, बैंक रिकवरी, वैवाहिक मामलों सहित अदालतों में लंबित विभिन्न मामले रखे जाएंगे। लोक अदालत में एक साल 49 हजार केसों को रखा जाएगा जिसके निपटान के लिए 32 बैंच गठित की गई हैं।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार राणा ने बताया कि लोक अदालत में विभिन्न मामलों को सरलता से निपटाने के लिए गुरुग्राम में 32 जजों की बेंच गठित की गई है। इन 32 बेंचों में 4 बेंच मोटर वाहन एक्ट केसों के लिए व एक बेंच एलएसी के लिए गठित की गई है। वहीं पारिवारिक मामलों की सुलह के लिए भी एक बेंच लगाई जाएगी। लोक अदालत में लेबर से जुड़े मामलों के लिए दो बेंच बनाई गई हैं। वहीं चेक बाउंस के मामलों की सुनवाई के लिए छह बेंच बनाने के साथ ही प्री लिटिगेशन के मामलों के लिए भी एक बेंच का गठन किया गया हैं।
इसी क्रम में सब डिवीज़न सोहना व पटौदी में भी एक-एक बेंच का गठन किया गया है। लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, बिजली व पानी बिल, वैवाहिक व सड़क दुर्घटना सहित विभिन्न मामलों से जुड़े करीब 49109 केस रखे जाएंगे। लोक अदालत की सभी बेंच में एक एक पैनल अधिवक्ता नियुक्त किया जाएगा, जो लोक अदालत के दौरान मौजूद रह कर समझौता तैयार करने में न्यायालयों और डीएलएसए की मदद करेंगे। ट्रैफिक चालान के भुगतान के लिए ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से एक हेल्पडेस्क लगाई गई है जोकि गेट नंबर 2 के पास मध्यस्थता केंद्र में लगी हुई है।
उन्होंने बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है तो वह जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम में 0124-2221501 पर सम्पर्क कर सकता है।