हरियाणा में मंहगी होगी शराब,नई आबकारी नीति को मिली मंजूरी
नई नीति 12 जून से लागू होगी, विदेशी शराब को भी ट्रैक एंड ट्रेसिंग सिस्टम के दायरे में लाया गया
Gurugram News Network-हरियाणा में साल 2024-25 के लिए आबकारी नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मुहर लग गई। नई नीति 12 जून 2024 से 11 जून 2025 तक लागू रहेगी। पहले के मुकाबले देसी शराब का कोटा बढ़ाया गया है और विदेशी शराब को भी ट्रैक एंड ट्रेसिंग सिस्टम के दायरे में लाया गया है। इससे पहले केवल हरियाणा और भारत में बनी शराब ही इस सिस्टम के दायरे में थी। 27 मई से शराब ठेकों की नीलामी शुरू हो जाएगी।इस बार भी ठेकों की संख्या 2400 ही रहेगी।
नई नीति 12 जून से लागू होगी।ऐसे में जून माह से शराब की दरे दिल्ली से सटे गुरुग्राम सहित पूरे राज्य में बढ़ सकते है।हालांकि अभी यह निर्धारित नहीं हुआ है कि रेट कितने बढ़ेगे।जानकारों के अनुसार शराब की दरों में मामूली बढ़ोतरी होगी। नए ठेकों के अलॉटमेंट के लिए ई-टेंडरिंग के आवेदन मांगने की तिथि तय की जाएगी। वैसे विभाग ने अभी से इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव के चलते हरियाणा सरकार ने आबकारी नीति लाने के लिए आयोग से मंजूरी मांगी थी। आयोग ने सशर्त मंजूरी देते हुए कहा था कि पॉलिसी में अधिक बदलाव नहीं किए जाएं और राजनीतिक फायदे के लिए इसका प्रचार प्रसार न किया जाए।
देसी शराब का कोटा 1200 लाख प्रूफ लीटर
साल 2024-25 के लिए आईएमएफएल का अधिकतम मूल कोटा 700 लाख प्रूफ लीटर और देशी शराब का अधिकतम मूल कोटा 1200 लाख प्रूफ लीटर होगा। कारोबार को सुचारू बनाने के लिए विभाग की ओर से आयातित शराब ब्रांडों की न्यूनतम खुदरा बिक्री कीमतें तय की जाएंगी। 12 जून 2024 से शुरू होने वाली नई नीति वर्ष में आईएमएफएल और देशी शराब पर उत्पाद शुल्क में मामूली वृद्धि होगी। ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति को आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, पिछले तीन एसेसमेंट वर्षों का आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना होगा और उसकी न्यूनतम नेटवर्थ 60 लाख रुपये होनी चाहिए।
31 जुलाई तक लगाने होंगे फ्लो मीटर
नई आबकारी नीति में शर्त रखी गई है कि शराब बनाने वाली फैक्टरियों को 31 जुलाई तक फ्लो मीटर लगाने होंगे। इसके अलावा पूरे प्लांट के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही पारदर्शिता के लिए प्रत्येक बोतल पर क्यू आर कोड होगा, जिससे शराब के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी। गांवों में शराब ठेकों का खुलने का समय अप्रैल से अक्टूबर में सुबह 8 से रात 11 बजे तक रहेगा। नवंबर से मार्च तक 8 बजे से रात 10 बजे तक रहेगा। शहरी क्षेत्रों में शराब ठेके पहले की तरह सुबह 8 से आधी रात 12 बजे तक खुल सकेंगे।