लूटी हुई गाड़ी खरीदने वाले को अदालत सुनाएगी सजा
Gurugram News Network- लूट की गाड़ी खरीदने के मामले में अदालत दोषी को जल्द ही सजा सुनाएगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने सोमवार को एक आरोपी को पुख्ता सबूतों गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में गाड़ी लूटने वाले 2 दोषियों को अदालत पहले ही सजा सुना चुकी है।
जानकारी के मुताबिक, फिरोज गांधी कालोनी निवासी अजीत सिंह ने 7 दिसंबर 2017 को राजेंद्रा पार्क पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपनी गाड़ी पिकअप लेकर गत दिवस पटौदी चौक पर खड़ा था। इसी दौरान 3 युवक आए और कहने लगे कि गांव दौलताबाद से सामान उठाकर जैकबपुरा लाना है। वह तीनों युवकों को गाड़ी में बैठाकर दौलताबाद की ओर रवाना हो गया। रास्ते में ही तीनों युवकों ने अजीत के साथ मारपीट कर बंधक बना लिया और गाड़ी लूटने के बाद अजीत को द्वारका एक्सप्रैस वे पर सुनसान जगह में फेंक कर फरार हो गए थे। पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ IPC की धारा 379बी, 201, 420, 487, 489, 34 तथा आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरु कर दी थी।
अपराध शाखा ने राकेश व विनोद को इस मामले में गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की तो उसने बताया था कि उन्होंने गाड़ी चोरी कर यूपी के मवाना कस्बे के सलाउद्दीन उर्फ सल्लू को 30 हजार रुपए में बेच दी है। पुलिस ने गाड़ी को बरामद कर सलाउद्दीन को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सलाउद्दीन की कुछ दिनों बाद जमानत हो गई थी। जमानत मिलने के बाद वह अदालत में पेश नहीं हुआ, जिस पर अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। विनोद व राकेश के मामले की सुनवाई अदालत में हुई थी, जिन्हें अदालत पहले ही सजा दे चुकी थी। सलाउद्दीन को पुलिस ने गत वर्ष गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसका मामला भी अदालत में चला, जिस पर अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर सलाउद्दीन को दोषी करार देते हुए उसकी सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।