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गुरुग्राम के बिल्डर एरिया में प्रॉपर्टी लेने वाले रहें सावधान
Gurugram News Network – लाइसेंस रिन्यू न करवाने व लाइसेंस की शर्तों को पूरा न करने वाली बिल्डर सोसाइटी, कॉलोनियों की रजिस्ट्री पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इस बाबत नगर योजनाकार विभाग के निदेशक ने संबंधित तहसीलदार इन बिल्डर सोसाइटी की लिस्ट सौंपते हुए रजिस्ट्री न करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इन सोसाइटी के मेन गेट पर नोटिस भी चिपकाए गए हैं।
जिला नगर योजनाकार अमित मंधोलिया ने बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि कुछ बिल्डरों द्वारा सोसाइटी व कॉलोनी विकसित करने के लिए जिन शर्तों पर लाइसेंस लिया था वे बिल्डर इन शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं। बिल्डरों द्वारा एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज को अब तक जमा नहीं कराया गया है।इसके अलावा कई ऐसी शर्तें हैं जिनको दरकिनार कर सोसाइटी विकसित की जा रही है। इसे देखते हुए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निदेशक ने इन सोसाइटी व कॉलोनी की रजिस्ट्री पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। इनकी सभी प्रॉपर्टी को रेड एंट्री में कन्वर्ट किया गया है।
डीटीपीई अमित मधोलिया ने बताया कि एईजेड इंफ्राटेक लिमिटेड, एम्मार, गुलाम फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड, डीएलएफ यूनिवर्सल, बीएसएस कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन, वाटिका लैंड बेस, एस्सेल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जीएलएस इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, सीएचडी डेवलपर्स लिमिटेड, न्यू इंडिया सिटी डेवलपर्स लिमिटेड, अमिया कमर्शियल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, एम्मार एमजीएफ लैंड, कोजेंट रिटेलर, पायनियर रहेजा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आईरिओ सू एस्टेट, वीरेश प्रमोटर की साइट्स पर नोटिस चस्पा किए हैं ।
उन्होंने बताया कि डायरेक्टरेट की तरफ से तहसीलदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वह इन बिल्डरों के फ्लैट, प्लॉट आदि के थर्ड पर्सन राइट भी ट्रांसफर न करें। इसके अलावा जिन बिल्डर की साइट निर्माणाधीन है उन पर कार्य रुकवाते हुए उन्हें सील कर दिया गया है। शुक्रवार को 18 सोसाइटी को नोटिस जारी किया गया है। शेष सोसाइटी को जल्द ही नोटिस जारी कर दिया जाएगा।