15 करोड़ के गबन में हरिंद्र धींगड़ा समेत 6 की जमानत याचिका खारिज
Gurugram News Network – बैंक से 15 करोड़ रुपए लोन लेकर गबन करने के मामले में आरोपियों की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। मामले में जेल में बंद आरोपी हरिंद्र धींगड़ा व उसके बेटे प्रशांत, तरुण के अलावा साथी शाहनवाज में अदालत से जमानत देने की गुहार लगाई थी।
इसके साथ ही हरिंद्र की पत्नी पूनम व प्रशांत की पत्नी तानी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को भी अदालत ने खारिज कर दी है। जबकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कर्मचारी सहमल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख निश्चित की है।
बता दें कि पुलिस ने आरटीआई कार्यकर्ता हरिंद्र धींगड़ा को बैंक से गबन करने व प्लाट के फ़र्ज़ी दस्तावेज बनाने के मामले में गिरफ्तार किया था। शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच राजपत्रित अधिकारी द्वारा की गई थी। जिसके बाद केस दर्ज कर हरिंद्र धींगड़ा व उसके दोनों बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने जांच के बाद हरिंद्र के एक साथी शाहनवाज को गिरफ्तार किया था जिसके कब्जे से पुलिस ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 2 स्टैम्प बरामद की थी।