Gurugram News Network – भूमि विवाद को लेकर दबंगों द्वारा एक परिवार पर जानलेवा हमला करने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत ने 9 आरोपियों को पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर दोषी करार दिया है। अदालत ने सभी को 7-7 साल कैद व 30-30 हजार रुपए जुर्माने की सजा विभिन्न आपराधिक धाराओं में सुनाई है। जुर्माने की राशि का भुगतान न करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के मुताबिक, 18 जुलाई 2021 को नाथूपुर क्षेत्र में दुकान संचालक विकास पर जान से मारने की नीयत से क्षेत्र के ही दबंगों ने हमला कर घायल कर दिया था। दबंगों ने इस दौरान फायरिंग भी की थी। अपने पुत्र को हमलावरों से बचाने के लिए विकास के पिता समय सिंह भी इस हमले में घायल हो गए थे। दोनों को उपचार के लिए काफी समय तक अस्पताल में भी रहना पड़ा था। DLF फेस 3 थाना पुलिस ने विकास की शिकायत पर क्षेत्र के ही रवि, रिक्की, अरुण, विक्की, मनोज, बलविंद्र, विक्की बघेल, चेतन व धर्मवीर के खिलाफ IPC की धारा 147, 148, 149, 307, 323, 325, 326, 452, 506, 120बी व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया था। मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा था कि 200 गज के प्लाट को लेकर यह विवाद काफी समय से चला आ रहा है और अब यह मामला पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है। मामले की अदालत में सुनवाई चली। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपियों पर लगे आरोप साबित हो गए जिसके बाद अदालत ने उक्त सभी 9 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की कैद व 30-30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।