गुरुग्राम में शादियों पर धारा 144 लागू, करना होगा इन आदेशों का पालन
Gurugram News Network – गुरुग्राम में शादियों का सीजन शुरु होते ही धारा 144 का ग्रहण लग गया है । गुरुग्राम में शादी समारोह को लेकर जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है जिससे आने वाले समय में होने वाले शादी समारोह की चमक फीकी पड़ सकती है । दरअसल गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि गुरुग्राम में शादी समारोह में वीडियोग्राफी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल और आतिशबाजी के लिए पटाखों के इस्तेमाल पर धारा 144 लगाई जाती है । अगर किसी शादी समारोह में इनके इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।
दरअसल ये आदेश गुरुग्राम के ओल्ड दिल्ली रोड़ पर स्थित आयुध डिपो और एयरफोर्स स्टेशन के तीन किलोमीटर के दायरे में लगाए गए हैं । ऐसे में आयुध डिपो और एयरफोर्स स्टेशन के तीन किलोमीटर के दायरे में जितने भी बैंक्वेट हॉल आते हैं और जिन्होनें यहां पर शादी की बुकिंग कराई है उनके लिए ये खबर निराश करने वाली है । एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा को देखते हुए गुरुग्राम के डीसी ने ये आदेश जारी किए हैं ।
आदेशों मे कहा गया है कि शादी समारोह के दौरान एयरफोर्स स्टेशन और आयुध डिपो के तीन किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की वीडियोग्राफी के लिए ड्रोन के इस्तेमाल और आतिशबाजी पर पूर्ण रुप से रोक लगाते हुए धारा 144 लगाई जाती है अगर कोई इस आदेश की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी 188 के तरफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।