Gurugram News Network – नवनिर्मित द्वारका एक्सप्रेस-वे के उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुग्राम आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के गुरुग्राम दौरे को लेकर जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 को लागू कर दिया है।
आदेशों के तहत जिलाधीश ने 10 व 11 मार्च को गुरुग्राम जिला में मानवरहित हवाई वाहन (ड्रोन इत्यादि) के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को गुरूग्राम दौरे पर रहेंगे।
ऐसे में गुरूग्राम में सुरक्षा के मद्देनजर 10 व 11 मार्च को मानवरहित हवाई वाहनों के उड़ने पर प्रतिबंध (सरकारी कार्यों को छोड़कर) रहेगा। जारी आदेशों में कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।