गुरुग्राम में सीलिंग अभियान तेज़, नगर निगम ने एक दिन में की 46 दुकानें सील
Gurugram News Network – गुरुग्राम में अब उन व्यावसायिक दुकानों पर तलवार लटक चुकी है जिनके पास ट्रेड लाइसेंस नहीं है । ट्रेड लाइसेंस नगर निगम द्वारा जारी किया जाता है । गुरुग्राम नगर निगम द्वारा गुरुग्राम में बड़े स्तर पर ऐसे व्यवसायों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिनके पास ट्रेड लाइसेंस नहीं है । हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 330, 331, 335, 336 एवं 337 के तहत नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के वाणिज्यिक संस्थानों को ट्रेड लाईसैंस लेना जरूरी है । ट्रेड लाईसैंस प्राप्त किए बिना संचालित किए जा रहे वाणिज्यिक संस्थानों पर नगर निगम गुरूग्राम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है।
इसी कड़ी में सोमवार को नगर निगम गुरूग्राम की टैक्स ब्रांच द्वारा अलग-अलग स्थानों पर 46 वाणिज्यिक संस्थानों को सील करने की कार्रवाई की । सैक्टर-10ए मार्केट, जेएमडी ग्लेरिया, इरोज मॉल व सैंट्रल मॉल स्थित वाणिज्यिक संस्थान शामिल हैं। जोन-2 क्षेत्र के सैक्टर-22, 23 मार्केट के दुकानदार सीलिंग से बचने के लिए सोमवार को प्रात: नगर निगम कार्यालय में पहुंचे तथा ट्रेड लाईसैंस के लिए आवेदन की इच्छा जाहिर की ।
जोन-1 क्षेत्र के टैक्स अधिकारी विजय कपूर की टीम ने सैक्टर-10ए मार्केट की 27 दुकानों को सील किया, वहीं जोन-3 क्षेत्र के टैक्स अधिकारी समीर श्रीवास्तव की टीम ने जेएमडी ग्लेरिया व इरोज मॉल की 10 दुकानों को सील करने की कार्रवाई की। इसके साथ ही जोन-3 क्षेत्र के गोल्फ कोर्स रोड़ स्थित सैंट्रल प्लाजा में जोनल टैक्सेशन ऑफिसर देवेन्द्र कुमार की टीम ने 9 वाणिज्यिक संस्थानों को सील किया।
कहां बनेगा ट्रेड लाइसेंस –
अपनी वाणिज्यिक संस्थान को चलाने के लिए आपको ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है । अगर किसी के पास ट्रेड लाइसेंस नहीं है तो नगर निगम की टीम उनके खिलाफ कार्रवाई करती है । ट्रेड लाइसेंस जोनल टैक्सेशन ऑफिसर दिनेश कुमार के अनुसार उक्त दुकानदारों के लिए आवेदन हेतु कैंप का शुभारंभ सिविल अस्पताल के सामने स्थित कार्यालय में किया गया है, ताकि जोन-2 क्षेत्र के दुकानदार मौके पर ही आवेदन कर सकते हैं ।