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प्रोपर्टी टैक्स नहीं देने वालों के सीवरेज और पानी के कटेंगे कनेक्शन

Gurugram News Network –  हरियाणा सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स में ब्याज माफी और छूट का लाभ दिया जा रहा है। बावजूद इसके जो प्रॉपर्टी मालिक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवा रहे हैं, अब उनके सीवरेज और पानी के कनैक्शन काटने की तैयारी नगर निगम गुरूग्राम कर रहा है।

हरियाणा सरकार की अधिसूचना के तहत जो प्रॉपर्टी मालिक अपना संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स 31 अक्तुबर तक जमा करवाएंगे, उन्हें वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2016-17 तक के प्रॉपर्टी टैक्स पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी । प्रॉपर्टी टैक्स में लगने वाले ब्याज में भी सरकार द्वारा एकमुश्त छूट दी गई है। जिन संपत्ति मालिकों ने विगत तीन वर्षों में अपना प्रॉपर्टी टैक्स 31 जुलाई तक जमा करवाया है, उन्हें नियमित 10 प्रतिशत छूट के साथ अतिरिक्त 10 प्रतिशत छूट भी दी जाएगी। ऑटो डेबिट तरीके से भुगतान करने वालों को 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा। नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में गांवों के लाल डोरा क्षेत्र में स्थित रिहायशी संपत्तियों पर उन सपंत्ति मालिकों को 50 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया है। चेरीटेबल शिक्षण संस्थान, चेरीटेबल अस्पताल और विशेष बच्चों के लिए चल रहे स्कूल, जो सरकारी स्कूलों और अस्पतालों  के समान शुल्क लेते हैं, उन्हें शत-प्रतिशत छूट दी गई है।

नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह द्वारा शहर की सभी आरडब्ल्यूए के लिए भी इन्सैंटिव योजना की शुरूआत की है। जो आरडब्ल्यूए अपने यहां 80 प्रतिशत से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएंगी, उन्हें 5 लाख रूपए की इन्सैंटिव राशि नगर निगम द्वारा दी जाएगी। इस योजना के तहत अब तक दो आरडब्ल्यूए को प्रशस्ति पत्र दिया जा चुका है।

नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने गुरूग्राम के संपत्ति मालिकों से आह्वान किया कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके सरकार द्वारा दी जा रही छूट योजना का लाभ उठाएं। समय पर भुगतान नहीं करने की सूरत में एक तरफ जहां प्रॉपर्टी टैक्स पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगेगा, वहीं डिफॉल्टर प्रॉपर्टी मालिकों की प्रॉपर्टी को सील करके नीलामी की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। इसके साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाने वालों के सीवरेज और पानी के कनैक्शन भी काटे जाएंगे।

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