आदेश:90 दिन में बिल्डर को ब्याज सहित राशि देनी होगी
आठ साल की देरी से फ्लैट का दिया पजेशन,हरेरा ने आईरियो विक्ट्री वैली की एक याचिका पर फैसला सुनाया
Gurugram News Network-हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (हरेरा) ने आईरियो विक्ट्री वैली सेक्टर-67 में केएसएस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को फ्लैट का कब्जा देने में देरी पर ब्याज देने के आदेश जारी कर दिए है।बिल्डर ने आवंटी को साल 2013 में पजेशन देना था, लेकिन आठ साल बाद साल 2021 में पजेशन दिया। इस समयावधि का 10.85 प्रतिशत प्रति माह की दर से बिल्डर अब आवंटी को ब्याज की अदायगी करेगा। 90 दिन के अंदर ब्याज की अदायगी करने के आदेश जारी किए गए हैं।
हरेरा सदस्य वीके गोयल ने सोहना रोड की तत्वम विला निवासी अनीष मुक्कर और त्रिप्ती मुक्कर की याचिका पर आदेश जारी किए हैं। याचिका में कोर्ट को बताया कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर सेक्टर-67 स्थित विक्ट्री वैली में साल 2012 में फ्लैट खरीदा था। नवंबर, 2013 में इस बिल्डर ने कब्जा देने की बात बिल्डर-खरीदार समझौता पत्र में किया था। फ्लैट करीब 4.20 करोड़ रुपये में खरीदा था, जिसमें अधिकांश राशि खरीदार ने बिल्डर को दे दी थी। सोसाइटी का कब्जा प्रमाण पत्र साल 2017 में आ गया था, लेकिन खरीदार को साल 2021 में फ्लैट का कब्जा लेने का पत्र दिया।
हरेरा सदस्य ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बिल्डर को कब्जा देने में देरी पर ब्याज देने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा है कि खरीदार ने बिल्डर की बकाया राशि देनी है तो उसे भी 10.85 प्रतिशत की दर से राशि वापस करनी है। 30 दिन के अंदर रजिस्ट्री करवाने के आदेश भी दिए गए है।