Gurugram News Network-सेक्टर-109 स्थित चिंटल पैराडिसो के असुरक्षित घोषित पांच टावर को गिराने की मंजूरी चिंटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सोमवार जारी कर दी है।टावर गिराने से पूर्व बिल्डर को फायर विभाग, नगर निगम, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और लेबर विभाग के नियमों की पालना करना अनिवार्य होगा। नियम का उल्लंघन होता है तो उसकी जिम्मेदारी बिल्डर की रहेगी।15 दिन के अंदर बिल्डर को इन टावर को गिराने से जुड़ी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपनी होगी।
उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने चिंटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आईआईटी, दिल्ली की तरफ से रहने के लिहाज से असुरक्षित घोषित टावर डी, ई, एफ, जी और एच को गिराने की मंजूरी प्रदान की है। उपायुक्त ने अतिरिक्त उपायुक्त, पुलिस उपायुक्त,लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक अभियंता, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त, डीटीपीई, फायर विभाग, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग और लेबर विभाग के अतिरिक्त आयुक्त को आदेश जारी किए हैं कि निर्धारित नियमों की पालना बिल्डर से करवाना सुनिश्चित करें।
बता दें कि एडिफिस कंपनी ने बिल्डर को दी रिपोर्ट में कहा है कि मंजूरी मिलने के बाद आठ महीने के अंदर इन सभी टावर को गिराकर जमीन को समतल कर दिया जाएगा।
150 फ्लैट मालिकों को रिफंड कर चुका बिल्डर
साल 2022 में हुआ था हादसा
बता दे कि सेक्टर-109 स्थित चिंटल सोसाइटी में 10 फरवरी 2022 को डी टावर में छह फ्लैट का ड्राइंग रूम भरभराकर नीचे गिर गया था। हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई थी।जिला प्रशासन ने सभी टावर का सरंपचनात्मक ऑडिट करने की जिम्मेदारी आईआईटी, दिल्ली को सौंपी थी। आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन ने डी, ई, एफ, जी, एच और जे को असुरक्षित घोषित किया था
डीटीपीई मनीष यादव ने बताया कि जिला प्रशासन ने बिल्डर को चिंटल पैराडाइसो के पांच टावर को गिराने की अनुमति दे दी है। टावर को गिराने के दौरान बिल्डर को गिराने के दौरान नियमों का पालन करना होगा।