Gurugram News Network-चिंटल पैराडिसो सोसाइटी में 10 फरवरी को हुए हादसे में बजघेड़ा थाना पुलिस ने एक और FIR दर्ज़ कर ली है। IPC 417, 420, 465, 467, 468, 471 एवं 120बी के तहत यह FIR डीटीपी आर एक बाठ की सिफारिश पर दर्ज़ की गई है। इसमें बिल्डर कंपनी के निदेशकों के साथ-साथ आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर इंजीनियर, डिजाइन कंसल्टेंट, कांट्रेक्टर को आरोपी बनाया गया है।
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निदेशक के मुताबिक चिटेल्स इंडिया लि के वाइस प्रेसिडेंट केके सिंघल ने कंपनी के मालिक की ओर से अक्टूबर 2015 में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) के लिए आवेदन किया था। आवेदन के दौरान स्ट्रक्चर इंजीनियर अजय साहनी, आर्किटेक्ट आशीष जायसवाल ने इस बात को प्रमाणित किया था कि ये इस प्रोजेक्ट के टावर 4 (डी), 5, 6, 7, 8 एवं EWS फ्लैटों का निर्माण उनकी निगरानी में हुआ है। इनका निर्माण स्वीकृत बिल्डिंग प्लान एवं स्ट्रक्चरल डिजाइन के हिसाब से हुआ है और उन्हें प्रूफ कंसल्टेंट केके सिंघल द्वारा जांचने के बाद सत्यापित भी किया गया है। इनके सत्यापन के हिसाब से भवन सामग्री भी नेशनल बिल्डिंग कोड इंडिया के मुताबिक प्रयोग हुई।
टाउन एंड कंट्री प्लानिग के महानिदेशक केएम पांडुरंग के निर्देशों पर डीटीपीई आरएस बाठ ने पूरे मामले की जांच पड़ताल कर पत्र में बताया कि स्ट्रक्चर इंजीनियर अजय साहनी द्वारा न केवल बीएमएसएफ कंसल्टेंट के लेटरहेड पर स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया बल्कि स्ट्रक्चर को लोगों के रहने के लिए पूरी तरह सुरक्षित भी बताया गया। हादसे के बाद यह सामने आया कि स्ट्रक्चर इंजीनियर, प्रूफ कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट, इंजीनियरों ने जिन कार्यो के लिए प्रमाणिकता दी है वह बिल्कुल विश्वसनीय नहीं हैं।
ऐसे में उन्होंने चिटेल्स इंडिया लिमिटेड, चिटेल्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स इंटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राजकिरन प्राइवेट लिमिटेड के सभी निदेशक, लाइसेंसी (बिल्डर) कैलाश कालोनी नई दिल्ली निवासी अशोक सोलोमन बीएमएसएफ डिजाइन कंसल्टेंट प्राइवेट कंपनी, IIT दिल्ली से एमटेक स्ट्रक्चर इंजीनियर अजय साहनी, बीएमएसएफ डिजाइन कंसल्टेंट प्राइवेट कंपनी के जामिया मिलिया इस्लामिया से सिविल इंजीनियर कुंवर खालिक अहमद, रुड़की यूनिवर्सिटी से पासआउट स्ट्रक्चर इंजीनियर अरविद कुमार गुप्ता आर्किटेक्ट आशीष जायसवाल, कांट्रेक्टर कंपनी भ्याना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक को आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा छठी मंजिल पर फ्लैट की मरम्मत करने वाले व्यक्ति को भी आरोपी बनाया गया है।