महिला मरीज से अश्लीलता करने वाले नर्सिंग अटेंडेंट को 11 साल की कैद
Gurugram News Network- निजी अस्पताल में उपचाराधीन महिला मरीज से नर्सिंग अटेंडेंट द्वारा अभद्र व्यवहार करने के मामले में बुधवार को अदालत में सुनवाई हुई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत ने सबूतों व गवाहों के आधार पर नर्सिंग अटेंडेंट को दोषी करार देते हुए 11 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 12 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जानकारी के मुताबिक, 26 नवम्बर 2019 को दिल्ली की एक महिला अपने पति के साथ इलाज के लिए सुशांत लोक क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में आई थी। चिकित्सकों ने उसके पेट का ऑपरेशन कर उसे रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया था। उस रूम में 2 महिलाएं ही भर्ती थी। उनकी देखभाल के लिए अस्पताल के युवक नर्सिंग अटेंडेंट स्टेफन को लगाया गया था। महिला मरीज का आरोप है कि ने देर रात्रि में उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। जिसका उसने विरोध भी किया था।
महिला द्वारा यह शिकायत सुशांत लोक पुलिस थाना में दी गई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर स्टेफन के खिलाफ IPC की धारा 354 (1) (आई) व 376 (2) (ई) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई अदालत में चली। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध हो गए। जिसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है।