अब 100 गज के प्लॉट की दो हिस्से में हो सकेगी रजिस्ट्री
Gurugram News Network – अब शहर में 100 वर्गगज के मकान की भी दो हिस्सों में रजिस्ट्री हो सकेगी। सरकार ने पॉलिसी में संशोधन किया है। इससे पहले केवल 200 वर्ग गज के प्लॉट की ही दो हिस्से में रजिस्ट्री कराई जा सकती थी। नगर निगम क्षेत्र में स्थित नगर नियोजन योजनाओं, पुनर्वास योजनाओं व सुधार ट्रस्ट योजनाओं में अब 100 वर्ग गज प्लॉट के उप-विभाजन को भी नियमित करवा सकते हैं, बशर्ते उप-विभाजित प्लॉट का आकार 50 वर्ग गज से कम नहीं होना चाहिए।
नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त पीसी मीणा ने बताया कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कम से कम 100 वर्ग गज या इससे अधिक आकार का भूखंड अवैध उप-विभाजन के मामले में नियमितीकरण के लिए पात्र है। पहले प्लॉट का आकार कम से कम 200 वर्ग गज होना जरूरी था।
उप-विभाजन के नियमितीकरण के लिए निर्धारित प्रारूप में नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त के पास आवेदन करें। उन्होंने कहा कि उप-विभाजित प्लॉट के मालिक को हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 के प्रावधानों के अनुसार बिल्डिंग प्लान स्वीकृत करवाना होगा। इसमें शर्त यही है कि उप-विभाजित प्लॉट का फ्रंट सेटबैक मूल प्लॉट के अनुसार होना चाहिए।