Gurugram News Network – जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब आपको दफ्तरों के चक्कर काटने की जरुरत नहीं पड़ेगी क्योकि हरियाणा सरकार की ओर से जन्म प्रमाण पत्र को लेकर ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है जिस पर व्यक्ति अपने घर बैठा ही अपने बच्चों या फिर खुद का जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकता है।
इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि पहले जन्म प्रमाण पत्र के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे लेकिन अब हरियाणा में जन्म प्रमाण पत्र के लिए व्यक्ति पोर्टल https://edisha.gov.in/ पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते है। उन्होंने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेजों में गिना जाता है । जब भी किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड या फिर पहचान पत्र नहीं होता है तो वह व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र को दस्तावेज के रूप में काम में ले सकता है।
केंद्र सरकार के नियम के अनुसार अधिनियम 1996 के तहत हर व्यक्ति का जन्म प्रमाण और या फिर उसकी मृत्यु के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र होना जरूरी है। बच्चे के जन्म के 21 दिनों के अन्दर अन्दर जन्म प्रमाण पत्र के लिए व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिससे जन्म प्रमाण बनने में कम समय लगता है और जब काफी ज्यादा समय निकल जाता है तो उसके बाद जन्म-प्रमाण पत्र बनने में काफी समय लग जाता है।
क्यों जरुरी होता है जन्म प्रमाण पत्र –
जन्म प्रमाण पत्र व्यक्ति की आयु को दर्शाता है। योजनाओं के आवेदन के लिए जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है और बहुत सी योजनाएं ऐसी भी है जिनमें व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र ना होने के कारण योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाता है। अगर व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है और पहचान पत्र भी नहीं है तो वह जन्म प्रमाण पत्र को दस्तावेज के रूप में काम में ले सकता है। जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग पहचान पत्र बनवाने के लिए, आधार कार्ड बनवाने के लिए, स्कूल या फिर कॉलेज में प्रवेश लेते समय इसकी जरूरत पडती है, राशन कार्ड बनवाने या फिर राशन कार्ड सूची में नाम जुड़वाने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन के लिए, मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, पैन कार्ड बनवाने के लिए सहित सरकार की योजनाओं को लाभ लेने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
आवदेन करते समय इन कागजातों की पड़ेगी जरुरत –
जन्म प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण करवाने के लिए माता पिता का आधार कार्ड, पहचान पत्र (माता पिता का), राशन कार्ड, माता पिता का वैवाहिक प्रमाण पत्र, बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर पिता का, बच्चे की जन्म दिनाक, जन्म कहा हुआ था इसका प्रमाण पत्र, शपथ पत्र का होना जरूरी है।
ऑनलाइन कैसे करें पंजीकरण –
सबसे पहले व्यक्ति को हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र के लिए वेबसाइट https://edisha.gov.in/ पर जाना होगा । इसके बाद व्यक्ति के सामने इसका मेन पृष्ठ खुल जाएगा। अब इस मेन पृष्ठ में डाउनलोड फॉर्म ओर निर्देश के ऑप्शन पर क्लिक करना है जिसके बाद इसका अगला पेज ओपन हो जाएगा। अगले पेज में व्यक्ति को जन्म प्रमाण पत्र के ऑप्शन पर क्लिक करना है जिसके बाद जन्म प्रमाण पत्र का ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म में व्यक्ति से पूछी गई जानकारी को भरना है। इसके बाद व्यक्ति को दस्तावेजों की कॉपी को इस फॉर्म के साथ संलग्न करना है। पंजीकरण उपरांत इस फॉर्म को नजदीकी सरल केंद्र में जमा करवाना है।