Gurugram News Network – गुरुग्राम में बसी 500 से ज्यादा अवैध कॉलोनी निवासियों के आज एक अच्छी खबर सामने आई है । हरियाणा सरकार ने ऐसी हजारो कॉलोनियों को नियमित करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जो अब तक अवैध कॉलोनी के दायरे में आती थी । इस नोटिफिकेशन के बाद गुरुग्राम की लगभग 500 अवैध कॉलोनियों को नियमित होने का मौका मिलेगा और ये कॉलोनियां सरकारी कार्रवाई से बच जाएंगी ।
दरअसल नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद के दायरे से बाहर विकसित हुई अवैध कालोनियों को पहली बार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की तरफ से नियमित करने के लिए नियमावली बना अधिसूचना जारी की गई है । इसके तहत छह महीने की विंडो खोली गई है जिसमें कालोनी विकसित करने वाले कालोनाइजर, जमीन मालिक या स्थानीय आरडब्ल्यूए कालोनी को नियमित करने के लिए आवेदन दे सकते है । हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में इन अवैध कालोनियों में जनसुविधाएं प्रदान करने के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई गई है । इसमें जिला नगर योजनाकार एन्फोर्समेंट (डीटीपीई) सदस्य सचिव भी है ।
यह पॉलिसी अवैध कालोनियों में निवास करने वाले लोगों के लिए लाभकारी है। नागरिकों को सरकार की इस लाभकारी नीति का भरपूर लाभ उठाना चाहिए । यह पॉलिसी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम की सीमा से बाहर पड़ने वाली निजी भूमि पर विकसित ऐसी अवैध कालोनियों पर लागू होगी जिनमें अवैध निर्माण अथवा कोई विक्रय एक जुलाई 2022 से पहले का है । कालोनी के क्षेत्रफल की कोई अधिकतम अथवा न्यूनतम सीमा नहीं है ।
आपको बता दें कि गुरुग्राम शहर के चारों तरफ अवैध कालोनियां का जाल बिछा हुआ है जिसमें 500 से अधिक कालोनियां विकसित हो चुकी है । ये कॉलोनियां अभी तक अवैध निर्माण के दायरे में आती है लेकिन सरकार द्वारा जारी किए नोटिफिकेशन के तहत अगर इन कॉलोनियों को नियमित कराया जाता है तो इनमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी । इसमें विभिन्न स्टेज तक कालोनियां विकसित हो चुकी है और यह पालिसी ऐसी कालोनियों के रामबाण साबित होगी ।
कमेटी में होंगे ये सदस्य
जिला परिषद के जिला कार्यकारी अधिकारी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता, जिला अग्निशमन अधिकारी, पंचायती राज विभाग के कार्यकारी अधिकारी एवं उपायुक्त कार्यालय के तहसीलदार सदस्य है ।
अवैध कॉलोनी को नियमित कराने के लिए क्या करें ?
डीटीपीई कार्यालय में आवेदन के साथ भूमि की मलकियत, सिजरा प्लान प्रस्तुत करना होगा। आवेदनों पर सरकार द्वारा गठित जांच कमेटी पड़ताल करेगी और प्लाट धारकों को क्लाज-छह के अनुसार डिमांड लेटर दिए जाएंगे ।
इस तरह से होगा आंकलन
वर्ग न्यूनतम निर्मित न्यूनतम सड़क न्यूनतम पार्क न्यूनतम वाणिज्यिक
क्षेत्र चौड़ाई एरिया क्षेत्र
ए 25 प्रतिशत 9 मीटर 5 प्रतिशत 4 प्रतिशत
बी 25-50 प्रतिशत 6 मीटर लागू नहीं 4 प्रतिशत
सी 50-75 प्रतिशत 6 मीटर लागू नहीं 4 प्रतिशत
डी 75-100 प्रतिशत लागू नहीं लागू नहीं 4 प्रतिशत
गुरुग्राम के डीटीपीई अमित मधोलिया ने बताया कि इस पालिसी के तहत अवैध कालोनी के कालोनाइजर, आरडब्ल्यूए या भू-स्वामी 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते है। नियमित न होने वाली कालोनियां अवैध कालोनियों की श्रेणी में रहेगी और इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ।