Gurugram News Network – दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेस-वे के साथ ही लिंक रोड बनाने में लापरवाही बरतने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने संज्ञान लिया है। NGT ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों पर 45 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। NHAI को यह जुर्माना तीन महीने में जमा कराना होगा। इस जुर्माने की राशि का NHAI द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो NHAI द्वारा किए गए निर्माण को तोड़ दिया जाएगा। इस बारे में एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और हरियाणा सरकार को जारी किए हैं।
सोहना निवासी प्रेम मोहन गौड़ ने नवंबर 2022 में NGT में याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने NGT को बताया था कि NHAI ने दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे के निर्माण के दौरान पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। एक्सप्रेसवे को कुंडली मानेसर पलवल (KMP) से जोड़ने के लिए लिंक रोड बनाई गई थी। इस रोड को बनाने के दौरान गुरुग्राम के सोहना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव हाजीपुर, नूंह के गांव किरंज तथा पलवल के साढ़े तीन किलोमीटर के एक हिस्से में पर्यावरण को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया गया है।
उन्होंने बताया कि गांव किरंज में हरियाणा वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से करीब दो एकड़ के एक जोहड़ को संरक्षित किया गया था, लेकिन NHAI ने सड़क निर्माण के दौरान इस जोहड़ का एक हिस्सा भर दिया जोकि नियमों के विरुद्ध है। इसके अलावा गुरुग्राम कैनाल से लगते नाले को तोड़ दिया गया। उन्होंने बताया कि इन नालों के जरिए नूंह के ग्रामीण अपने खेतों में सिंचाई करते थे। वहीं, बरसात के दौरान कैनाल में अत्याधिक पानी होने के कारण इन्हीं नालों के जरिए ही गांव को बाढ़ से बचाया जाता था, लेकिन इस पर NHAI ने नियमों के विरुद्ध बिना अनुमति प्राप्त किए सड़क बना दी।
हाजीपुर की गौचर जमीन पर भी अतिक्रमण कर सड़क बना दी है। गांव हाजीपुर में 263 पेड़ों को काटा गया है जबकि किरंज में 100 पेड़ों को काट दिया गया है। इन पेड़ों को काटने से पहले कोई अनुमति नहीं ली है। इसके अलावा पलवल रोड पर सड़क किनारे लगे पेड़ों को काट दिया गया। कई पंचायती रास्तों को यह कहकर बंद कर दिया गया कि उन्हें बाद में वह एक्सप्रेसवे से जोड़ेंगे, लेकिन इन्हें नहीं जोड़ा गया। इसके अलावा भी कई अन्य खामियाें की जानकारी NGT को दी गई जिस पर सुनवाई करते हुए नवंबर 2023 में NGT ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।
मामले में सुनवाई करते हुए अब NGT ने एनएचएआई पर 45 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इस जुर्माने की राशि को प्राप्त करने के बाद एक समिति बनाई जाएगी जिसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग हरियाणा, जिला उपायुक्त गुड़गांव व नूंह सहित हरियाणा वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्राधिकरण के अधिकारी शामिल होंगे जोकि अगले तीन महीने में पर्यावरण संरक्षण एवं जीर्णोद्धार की योजना तैयार कर उसके अगले छह महीने में इसे धरातल पर लागू कर एनजीटी में रिपोर्ट दाखिल करेंगे।