गुरुग्राम में कोरोना को लेकर लगाए गए प्रतिबंध, प्रशासन ने जारी की नई SoP
गुरुग्राम न्यूज़ नेटवर्क – राज्य आपदा प्रबंधन के आदेशों की पालना करते हुए गुरूग्राम के उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष डा. यश गर्ग ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में अपनाया जाने वाला संशोधित एसओपी जारी की है। उन्होंने कहा है कि भीड़भाड़ वाले स्थानों में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे कि सामाजिक दूरी के नियम, मास्क पहनना, सैनेटाइजेशन, हाथों की सफाई तथा थर्मल स्कैनिंग आदि का दृढता से पालन किया जाए।
इन आदेशों में उपायुक्त ने इनडोर जगहों अर्थात् हॉल या बंद जगहों पर कुल क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत लोग एकत्रित हो सकते हैं जिसकी अधिकतम सीमा 200 लोगो की रखी गई है। हॉल की क्षमता शहरी स्थानीय निकाय अथवा विभाग तय करेगा। खुले स्थानों पर अधिकतम 500 लोगों को एकत्रित होने की अनुमति दी जा सकती है और अंतिम संस्कार में 50 लोगों तक भाग ले सकते हैं।
जिला में कहीं भी सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम या अन्य ऐसे कार्यक्रम जिनमें भीड़ जमा होगी, उसके लिए उपायुक्त से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। पुलिस सहित अन्य विभागों से एनओसी प्राप्त करने के बाद ही उपायुक्त यह अनुमति देंगे। आदेशों में यह भी कहा गया है कि उपमण्डल, खण्ड तथा तहसील स्तर पर गठित कमेटियां अपने-अपने क्षेत्र में चैकिंग करेंगी और कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगी।
इस मामले में किसी भी प्रकार की कोताही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 तथा भारतीय दण्ड संहिता 1807 के विभिन्न प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आदेशों में उपायुक्त ने गृह मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की हिदायतों की पालना करने के निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि एसओपी के साथ-साथ उन हिदायतों की भी दृढता से पालना हो।