Gurugram News Network – हरियाणा सरकार ने हरियाणा में 7 जून सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा यानि की लॉकडाउन की समय सीमा बढा दी है लेकिन इस बार व्यापारियों को राहत देते हुए हरियाणा सरकार ने बाजारों में दुकानों को खोलने के समय में बदलाव करते हुए बाजार में दुकाने सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे खोलने का आदेश दिया है । इसके अलावा बाजारों दुकाने अभी भी ऑड इवन के हिसाब से ही खुलेंगी । वहीं स्टैंड अलोन दुकानो को पूरे दिन खोला जा सकता है । इस बार लॉकडाउन के नियमों के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा ।
रविवार को जारी हुए आदेशों में मॉल संचालकों को भी राहत देते हुए मॉल्स को खोलने के आदेश दिए गए हैं लेकिन मॉल्स के अंदर स्क्वेयर फीट के हिसाब से लोग जा सकेंगे । इसके लिए जिले के डीसी मॉल संचालकों के साथ मिलकर रोस्टर बनाएंगे ताकि तय किए गए नियमों के तरीके से ही मॉल्स में लोग खरीददारी के लिए जा सकें ।
नए नियमों के अनुसार होटल्स को भी खोलने के आदेश दे दिए गए हैं लेकिन होटल्स में रेस्टोरेंट और बार को खोलने के लिए अनुमति नहीं होगी । होटल्स में केवल रुम्स किराए पर दिए जा सकते हैं । इसके अलावा प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि आंगनवाड़ी और क्रेच 30 जून तक बंद रहेंगे तो प्रदेश में कॉलेज और स्कूलों को 15 जून तक बंद रहेंगे । जिम, स्वीमिंग पूल, ऑडिटोरियम को खोलने के आदेश नहीं दिए गए हैं ।
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