मां-बेटों की हत्या करने वाले पड़ोसी परिवार को उम्रकैद की सजा
Gurugram News Network – विकास नगर एरिया में सरिया रखने को लेकर हुए विवाद में मां-बेटों की हत्या करने वाले पड़ोसी परिवार के पांच सदस्यों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ डी एन भारद्वाज की अदालत ने उन पर 6500 रुपए प्रति दोषी के अनुसार जुर्माना भी लगाया है। 22 अप्रैल 2016 को हुई वारदात में अदालत ने 22 अप्रैल 2022 को ही फैसला सुनाया है।
जानकारी के मुताबिक, विकास नगर निवासी मीनू ने सेक्टर-10 थाना पुलिस को बताया था कि 22 अप्रैल 2016 को वह घर पर थी। उसका पति धर्मेंद्र रात करीब साढे आठ बजे घर में बैठा हुआ था। इस दौरान उन्हें बाहर से मारपीट करने की आवाज आने लगी। इस पर मीनू, धर्मेंद्र व अन्य लोग बाहर गए तो पाया कि पड़ोस में रहने वाले कमला देवी, संपत व उसके तीनों बेटे राम सिंह, लखन व शंकर मारपीट कर रहे हैं।
उन्होंने पुलिस को बताया था कि उनके मकान का निर्माण चल रहा था। इस दौरान निर्माण के लिए सरिया आया था जिसे उन्होंने घर के बाहर रखवा दिया था। कुछ सरिया संपत के घर के सामने भी रखा गया था। इस बात से वह नाराज हो गए और उन्हें जातिसूचक शब्द कहने लगे। आरोप था कि संपत ने अपने परिवार के साथ मिलकर मीनू के देवर राजू, अजय, विजय, सास लांगश्री पर हमला कर दिया था जिन्हें वह सभी लोग डंडों व राॅड से पीट रहे थे।
जब मारपीट का शोर सुनकर धर्मेंद्र व मीनू बीच-बचाव करने गए तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर घायल कर दिया था। इस घटना में अजय व विजय ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था जबकि धर्मेंद व लांगश्री को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। सिविल अस्पताल में उनकी हालत को देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेज दिया गया। यहां लांगश्री ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने संपत समेत उसकी पत्नी कमला देवी, बेटे राम सिंह, लखन व शंकर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपियों पर लगे आरोप साबित हो गए। केस की सुनवाई के दौरान अदालत ने इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखते हुए पांचों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।