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नगर निगम एरिया में किए ये काम तो लगेगा जुर्माना और होगी जेल

Gurugram News Network – नगर निगम गुरूग्राम के डिप्टी म्यूनिसिपल कमिशनर एवं चालानिंग नोडल अधिकारी डा. विजयपाल यादव ने चालान प्रक्रिया के लिए अधिकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे विभिन्न उल्लंघनाओं के तहत चालान प्रक्रिया में तेजी लाएं। साथ ही किए गए चालानों की रिकवरी भी करवाएं ।

जारी आदेशों में उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि चालान के लिए अधिकृत अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं क्योंकि किए गए चालानों की संख्या बहुत ही कम है। इस मामले पर निगमायुक्त मुकेश कुमार आहुजा द्वारा भी नाराजगी जाहिर की गई है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकृत अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से करते हुए चालान प्रक्रिया को बढ़ाएं तथा रिकवरी में भी तेजी लाएं । डा. यादव ने बताया कि नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा द्वारा विभिन्न उल्लंघनाओं पर चालान करने के लिए अधिकारियों को अधिकृत किया हुआ है ।

 

गुरुग्राम नगर निगम द्वारा ये काम करने पर है जुर्माने का प्रावधान

कचरा फैंकने पर 5 हजार रूपए एवं 6 माह की सजा या दोनों, खुले में शौच करने पर 500 रूपए, खुले में पेशाब करने पर 500 रूपए, पेयजल के दुरूपयोग पर रिहायशी के लिए 500 रूपए व गैर-रिहायशी के लिए 2000 रूपए, बिल्डिंग मैटेरियल या मलबा फेंकने पर 25000 से 50000 रूपए, कचरा जलाने पर 5000 रूपए या 6 माह की सजा या दोनों, सीवरेज वेस्ट फेंकने पर 25000 से 50000 रूपए, अनाधिकृत बैनर, पोस्टर फलैक्स लगाने पर प्रथम अवहेलना पर 3 हजार, दूसरी अवहेलना पर 5000 रूपए, तीसरी अवहेलना पर 10000 रूपए या 6 माह की सजा, अवैध विज्ञापन पर निर्धारित फीस का तीन गुणा, प्लास्टिक कैरीबैग एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग एवं स्टोरेज पर 500 रूपए से 25000 रूपए तक, अवैध मीट बिक्री पर 5000 रूपए, अवैध पशु स्लॉटरिंग पर सीलिंग एवं 6 माह की सजा, खाली प्लाटों, रोड़ साईड एवं सीवर लाईनों में पशुओं का गोबर डालने पर 5000 रूपए एवं 6 माह की सजा या दोनों, प्रतिबंध के बावजूद निर्माण गतिविधियां करने पर 10000 रूपए से 5 लाख रूपए तक, पालतु पशुओं को खुले में छोडऩे पर 2 हजार रूपए व 3 माह की सजा व 10 हजार रूपए प्रतिदिन खर्च, बिना ढक़े मलबा एवं निर्माण सामग्री ट्रांसपोर्टेशन पर 5 हजार रूपए तथा धूल उड़ाने संबंधी गतिविधियां करने पर 25 हजार रूपए आदि उल्लंघनाएं एवं जुर्माना लगाया जा सकता है।

डा. यादव ने कहा कि उक्त उल्लंघनाएं करने वालों पर नियमानुसार भारी जुर्माना एवं कारावास या दोनों हो सकते हैं। अत: कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की उल्लंघनाएं ना करे। नगर निगम गुरूग्राम की टीमें क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रही हैं। इन उल्लंघनाओं पर चालान करने के लिए वरिष्ठ सफाई निरीक्षकों, सफाई निरीक्षकों, कनिष्ठ अभिंयताओं, सहायक अभियंताओं को अधिकृत किया हुआ है।

Sunil Yadav

सुनील यादव गुरुग्राम मीडिया में पिछले 14 साल से सक्रिय पत्रकार हैं । सुनील यादव ने साल 2010 में सबसे पहले GNN News Channel के लिए गुरुग्राम से पत्रकारिता शुरु की । सितंबर 2011 में सुनील यादव India TV न्यूज़ चैनल के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े और लगातार गुरुग्राम जिले के लिए काम करते आ रहे हैं । इंडिया टीवी के अलावा सुनील यादव टाइम्स नाऊ, न्यूज18 इंडिया में भी गुरुग्राम के लिए पत्रकारिता करते हैं । सुनील यादव न्यूज़24, खबरें अभी तक, जनतंत्र टीवी, ईटीवी हरियाणा, ए1तहलका हरियाणा में काम कर चुके हैं । अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता के चलते सुनील यादव ने गुरुग्राम में अपनी एक अलग पहचान बनाई है । साल 2019 में सुनील यादव ने गुरुग्राम न्यूज़ नेटवर्क बतौर एडिटर इन चीफ के तौर पर ज्वाइन किया ।

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