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माहिरा के निवेशकों को नहीं मिलेंगे फ्लैट, RERA ने 5 प्रोजेक्ट किए कैंसिल

गुरुग्राम में माहिरा बिल्डर के पांचों प्रोजेक्ट RERA ने किए कैंसिल, बैंक खाते भी किए फ्रीज, जांच में इनवेस्टरों का फंड डायवर्ट करना पाया

Gurugram News Network – हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने माहिरा प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले हजारों निवेशकों को तगड़ा झटका दिया है। RERA ने माहिरा के गुरुग्राम में चल रहे सभी पांच प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है। अथॉरिटी ने यह कार्रवाई माहिरा प्रमोटर्स द्वारा नियमों का पालन न करने पर यह कार्रवाई की है। निर्धारित समय पर माहिरा बिल्डर द्वारा अपने पांचों प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया गया।

प्राधिकरण रियल एस्टेट (रेगुलेशन और डेवलपमेंट) अधिनियम 2016 की धारा 7 (1) (ए), (बी) और (डी) के प्रावधानों और हरियाणा रियल एस्टेट ( रेगुलेशन और डेवलपमेंट ) नियम, 2017 और हरियाणा RERA गुरुग्राम के विनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा रजिस्टर्ड अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजनाओं को रद्द करना उचित समझा।

प्राधिकरण ने धारा 7(4)(ए) के तहत निर्देश दिया है कि प्रमोटर को उन परियोजनाओं के संबंध में अपनी वेबसाइट तक पहुंचने से रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रमोटर को ब्लैकलिस्ट कर प्राधिकरण की वेबसाइट पर डिफॉल्टरों की सूची में शामिल किया जाएगा। अधिनियम की धारा 7(4)(सी) के तहत बिल्डर के इन सभी परियोजनाओं से जुड़े बैंक खातों को फ्रीज किया गया है। प्राधिकरण ने कहा कि यह रेरा अधिनियम 2016 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत आवंटियों के वैधानिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

रिकॉर्ड की जांच के दौरान प्राधिकरण ने पाया कि प्रमोटर ने जानबूझकर RERA अधिनियम 2016 और नियमों और विनियमों के तहत विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन किया है। प्रमोटर ने अपनी सभी पांच परियोजनाओं में इनवेटरों द्वारा जमा की गई राशि को गैरकानूनी तरीके से डायवर्ट किया है।आपको बता दें कि गुरुग्राम में माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की पांच अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजनाएं शुरू की गई थी इनमें माहिरा होम्स सेक्टर 68, माहिरा होम्स सेक्टर 104, माहिरा होम्स सेक्टर 103, माहिरा होम्स सेक्टर 63 ए और माहिरा होम्स सेक्टर 95 शामिल रही।

प्राधिकरण ने यह कार्रवाई करने से पहले 14 फरवरी को पांचों परियोजनाओं का मौके पर जाकर निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट देखी थी।रेरा के अध्यक्ष अरुण कुमार ने कहा कि जांच के दौरान पाया गया कि माहिरा होम प्रमोटर ने विभिन्न खातों में चूक की है। RERA अधिनियम के संरक्षक होने के नाते इनवेस्टरों के अधिकारों की रक्षा करना प्राधिकरण का कर्तव्य है। ऐसे में उनके पास माहिरा बिल्डर की इन सभी पांचों परियोजनाओं को रद्द करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था।

Manu Mehta

मनु मेहता साल 2008 से गुरुग्राम में पत्रकारिता से जुड़े हैं । मनु मेहता ने टोटल टीवी न्यूज़ चैनल से अपने करियर की शुरुआत की । इस सफर के दौरान न्यूज़ एक्सप्रेस चैनल में हरियाणा स्टेट हेड के तौर पर कार्य किया । मनु मेहता न्यूज़ 24, टीवी9 भारतवर्ष, ANI न्यूज़ एजेंसी एमएच1 न्यूज चैनल, जनता टीवी में काम कर चुके हैं । फिलहाल मनु मेहता गुरुग्राम न्यूज़ नेटवर्क में बतौर सीईओ कार्यरत हैं

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