Gurugram News Network – अक्टूबर 2021 में लूट के बाद युवक की हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के मुताबिक, 4 अक्टूबर 2021 को सेक्टर-93 चौी पुलिस को सूचना मिली थी कि गोपालपुर खेडा के शमशान घाट में एक व्यक्ति बैन्च पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना पाकर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो गोपालपुर खेड़ा के रहने वाले सुदर्शन ने बताया कि उसे गांव के ही रहने वाले रामप्रताप ने इस बारे में सूचना दी थी। जिस पर वह ग्रामीणों के साथ शमशान घाट पहुंचा। यहां उसने पाया कि मृतक के सिर और चेहरे पर चोट के निशान हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की तो पता लगा कि मृतक औरेया उत्तर प्रदेश का रहने वाला अखिलेश उर्फ रामकिशोर था जो ड्राइवर था।
मामले में अपराध शाखा सेक्टर-10 प्रभारी इंस्पेक्टर बिजेंद्र कुमार की टीम ने दो आरोपियों को 8 अक्टूबर 2021 को बसई फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया था जिनकी पहचान धनकोट निवासी ललित और महाबीर पुरा निवासी राहुल रोहिल्ला के रूप में हुई थी। जांच के दौरान सामने आया था कि आरोपियों ने लूट के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और शव को खुर्दबुर्द करने के लिए शमशान घाट में फेंक दिया था।
मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपियों पर लगे आरोप साबित हो गए जिसके बाद अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए धारा 302 IPC के तहत उम्र कैद व 25-25 हजार जुर्माना तथा धारा 201 IPC के तहत 2 वर्ष कठोर कारावास व 10-10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई।