बिल्डिंग और लेआउट प्लान में बदलाव से पहले आंवटियों की सहमति लेना जरूरी
Sep 10, 2024, 21:13 IST

ReraGurugram News Network -हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी या बिल्डिंग प्लान में संशोधन पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। अब हरेरा इन मामलों में पहले पूरी जांच करेगा और दो तिहाई आंवटियों की सहमति के आधार पर ही बदलाव की अनुमति देगा। ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। रियल एस्टेट प्रमोटर इस तरह से संशोधनो के लिए प्लॉन देते हैं और बताते है कि इसमे आंवटियों की सहमति होती है। हरेरा अब इनकी जांच करेगा। इसमें सामने आएगा कि प्लॉन को बदलने के लिए मंजूरी सही में दी गई थी या नहीं। हरेरा के चेयरमैन अरुण कुमार ने बैठक में बात कहीं। रियल एस्टेट अधिनियम 2016 के अनुसार लेआउट या बिल्डिंग प्लॉन में बदलाव बिना आंवटियो की सहमति के नहीं होगा। लेआउट प्लान में फिक्चर,फिटिंग और सुविधा में बिल्डर स्वयं किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकता है। हरेरा के सेक्शन 14 के मुताबिक यदि किसी तरह का स्ट्रक्चरल या छोटा मोटा अन्य बदलाव करना है तो वह किया जा सकता है,लेकिन उसे अधिकृत आर्किटेक्ट या इंजीनियर से अप्रूव करवाकर उसकी पूरी जानकारी बायर्स को पहले ही देनी होगी। प्रमोटर पास हुए प्लान में किसी तरह का बदलाव अपने स्तरपर नहीं कर सकता। अगर कॉमन एरिया या बिल्डिंग के अंदर कोई बदलाव करना है तो पहले दो तिहाई अलॉटीज से इसकी सहमति लेना जरूरी है। इसमें हरेरा की तरफ से नोटिस जारी करने के बाद आंवटियों से आपत्ति की मांग की जाती है। अब लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हरेरा ने फैसला लिया है।