Gurugram News Network

शहरहरियाणा

गुरुग्राम में अब एक ही व्यक्ति को बेच पाएंगे Independent फ्लोर

Gurugram News Network- गुरुग्राम में Independent फ्लोर खरीदकर अपना आशियाना बनाने वालों के लिए अहम खबर है। अब फ्लोर की रजिस्ट्री के लिए OC लेना अनिवार्य होगा। एक फ्लोर पर बने एक से अधिक फ्लैट अलग अलग व्यक्ति नहीं खरीद सकेंगे। एक बार में एक ही सेल डीड को एग्जीक्यूट किया जाएगा। DC ने इस संबंध में DTP समेत जिले के सभी तहसीलदारों के साथ बैठक कर निर्देश जारी कर दिए हैं।

दरअसल, जिले में संपत्ति के दाम दिल्ली एनसीआर में सबसे अधिक हैं। ऐसे में ज्यादातर लोग Independent फ्लोर खरीद रहे है। क्लोनाइज़र एक फ्लोर पर एक से ज्यादा फ्लैट बनाकर उनकी एंट्री अलग अलग दिखा देते हैं और इसे Independent फ्लोर बताकर लोगों को बेच देते हैं। DTP आर एस बाठ ने बताया कि पालम विहार क्षेत्र से इस तरह के कई मामले सामने आ चुके है। मामला DC के संज्ञान में लाया गया है। जिसके बाद DC ने जिले के सभी तहसीलदारों के साथ बैठक की और निर्देश जारी किया है। उन्होंने बताया की अब Independent फ्लोर की रजिस्ट्री के लिए OC अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि OC में स्पष्ट होता है कि कितने फ्लोर बने हुए है। एक फ्लोर पर कितने फ्लैट या रूम बने हुए हैं। OC मिलने के बाद संपत्ति में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। यदि विभाग की अनुमति के बिना कोई बदलाव किया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही  जा सकती है। यदि किसी क्लोनाइज़र ने एक फ्लोर पर एक से अधिक फ्लैट बनाए हुए है तो इनकी रजिस्ट्री केवल एक ही व्यक्ति को की जा सकती है। एक से अधिक व्यक्ति को एक फ्लोर पर बने फ्लैट नहीं बेचे जा सकते। उन्होंने बताया कि OC की अनिवार्यता समेत इस बाबत निर्देश सभी तहसीलदारों को भेज दिए गए हैं।

Related Articles

Check Also
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker