Gurugram News Network – यदि आप भी अपना मकान बना रहे हो मलबे (C&D वेस्ट) का निस्तारण नियमानुसार नहीं कर रहे हो तो सावधान हो जाओ। ऐसा न हो कि आप पर नगर निगम की तरफ से भारी जुर्माना लगाए जाने की कार्रवाई की जाए। नगर निगम ने जनवरी माह से अब तक 138 लोगों पर कार्रवाई करते हुए 14 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। यह कार्रवाई नगर निगम कमिश्नर डॉ नरहरि सिंह बांगड़ के निर्देश पर की गई है। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त डॉ नरहरि सिंह बांगड़ ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर सीएंडडी वेस्ट अर्थात मलबा व सेप्टेज वेस्ट फेंकना दंडनीय अपराध है। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा विभिन्न नियमों के तहत उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई की जा रही है।
निगमायुक्त ने बताया कि नगर निगम टीमों ने जनवरी माह में C&D वेस्ट तथा सेप्टेज मैनेजमेंट के मामले में 45 उल्लंघनकर्ताओं के चालान, फरवरी माह में 55 उल्लंघनकर्ताओं के चालान तथा मार्च माह में 38 उल्लंघनकर्ताओं के चालान किए गए हैं। नियम के तहत C&D वेस्ट डंपिंग के मामले में 10 हजार रुपए से 25 हजार रुपए के चालान किए जाते हैं, जबकि सेप्टेज डंपिंग के मामले में 25 हजार रुपए का चालान किया जाता है। इसी प्रकार, अगर किसी सोसायटी या संस्थान में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे मामले में 50 हजार रुपए का चालान किया जाता है।
उन्होंने बताया कि C&D वेस्ट तथा सेप्टेज वेस्ट फैंकने वालों को रोकने तथा उन पर कार्रवाई के लिए निगम की एक अलग टीम कार्य कर रही है। टीम द्वारा जनवरी 2024 से 22 मार्च 2024 तक नियमों का उल्लंघन करने वाले 138 व्यक्तियों का चालान करते हुए उन पर 14 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। निगम की टीम चारों जोनों में लगातार निगरानी बनाए हुए हैं तथा टीमें फील्ड में गश्त कर रही हैं।
अगर कोई व्यक्ति सडक़ों के किनारों, ग्रीन बेल्ट, खाली प्लाट आदि में C&D वेस्ट फेंकते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके वाहन को जब्त किया जाता है तथा जुर्माना भी किया जाता है। इसी प्रकार, नालों, सीवर लाईनों, ग्रीन बैल्ट क्षेत्रों सहित अन्य स्थानों पर सेप्टेज टैंक से निकले कचरे को फैंकनें वालों पर भी निगरानी की जा रही है तथा इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधि करता है, तो उसके टैंकर को जब्त करके उसका चालान किया जाता है।