निर्देश:फ्लैट का कब्जा देने में देरी पर बिल्डर को देना होगा ब्याज
हरेरा ने सेक्टर-70 स्थित श्रीवर्धमान विक्टोरिया को लेकर आदेश जारी किए, 2018 में कब्जा देना था
Gurugram News Network-हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (हरेरा) में दायर याचिका मामले में श्रीवर्धमान इंफ्राहाइट्स प्राइवेट लिमिटेड को कब्जा देने में चार साल की देरी करने पर 10.85 प्रतिशत प्रति माह की दर से फ्लैट खरीदार को ब्याज देने के निर्देश दिए है। खरीदार को बकाया राशि जमा करने पर बिल्डर को इसी दर से ब्याज देना होगा। एक अप्रैल 2014 से लेकर 30 जून 2017 तक वसूला गया वेट चार्ज खरीदार को वापस भी लौटाना होगा। खरीदार से लेबर सैस चार्ज भी नहीं वसूलना होगा।
जानकारी के अनुसार नई दिल्ली के कीर्ति नगर निवासी हितेश आनंद और अंशू आनंद ने हरेरा में याचिका दायर की थी।याचिका में बताया गया कि सेक्टर-70 स्थित श्रीवर्धमान विक्टोरिया में करीब 74 लाख रुपये में फ्लैट खरीदा था। अक्टूबर, 2013 में बिल्डर-खरीदार समझौता हुआ था। करीब 51 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। नवंबर 2018 में फ्लैट का कब्जा देना था।
बिल्डर ने पांच अगस्त 2022 को पजेशन दिया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि बिल्डर ने 3.17 लाख रुपये वैट और लेबर चार्ज के रूप में 18900 रुपये मांगे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हरेरा सदस्य अशोक सांगवान की तरफ से जारी 28 पेज के आदेश में कहा कि बिल्डर को सात नवंबर, 2018 से लेकर पांच अक्टूबर, 2022 तक खरीदार को 90 दिन के अंदर ब्याज देना होगा। खरीदार की बकाया राशि पर बिल्डर की तरफ से इसी दर से ब्याज वसूल किया जाएगा।