Haryana pension news: हरियाणा सरकार ने शुरू की ये धांसू योजना! इन लोगों को होगा जबरदस्त फायदा

हरियाणा सरकार ने राज्य के जरूरतमंद और कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न पेंशन योजनाएं लागू की हैं। इन योजनाओं के तहत वृद्ध, विधवा, विकलांग, और अन्य पात्र नागरिकों को मासिक पेंशन दी जाती है।
मुख्य पेंशन योजनाएं:
1. वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना (Old Age Pension):
60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को ₹2750 प्रति माह पेंशन।
2. विधवा पेंशन योजना (Widow Pension):
राज्य की विधवा महिलाओं को ₹2750 प्रति माह पेंशन।
3. विकलांग पेंशन योजना (Disability Pension):
60% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को ₹2750 प्रति माह पेंशन।
4. लाड़ली वृद्धावस्था सम्मान योजना:
जिन महिलाओं के 2 या अधिक बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है, उन्हें ₹2750 प्रति माह पेंशन।
5. किसान पेंशन योजना:
वृद्धावस्था में किसानों को आर्थिक सहायता के लिए पेंशन दी जाती है।
6. बेसहारा बच्चों के लिए पेंशन:
अनाथ या बेसहारा बच्चों को ₹1850 प्रति माह सहायता राशि।
पात्रता:
आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
वार्षिक आय:
ग्रामीण क्षेत्रों में ₹2 लाख से अधिक नहीं।
शहरी क्षेत्रों में ₹3 लाख से अधिक नहीं।
आवेदन प्रक्रिया:
1. ऑनलाइन:
सरल पोर्टल पर आवेदन करें।
2. ऑफलाइन:
निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या पंचायत कार्यालय में आवेदन करें।
आवश्यक दस्तावेज़:
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण
उम्र प्रमाण पत्र (वृद्धावस्था पेंशन के लिए)
विकलांगता प्रमाण पत्र (विकलांग पेंशन के लिए)
हरियाणा सरकार की यह पेंशन योजनाएं राज्य के कमजोर वर्गों को सामाजिक और आर्थिक समर्थन प्रदान करती हैं।