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Haryana GST Scheme: हरियाणा में व्यापारियों के लिए खुशखबरी, एक लाख तक का मिलेगा लाभ

 

 Haryana GST Scheme: केन्द्र सरकार द्वारा पात्र करदाताओं को बकाया कर पर ब्याज एवं जुर्माने में राहत देने के लिए जीएसटी एमनेस्टी योजना लांच की गई है। इस योजना को हरियाणा सरकार द्वारा भी लागू किया गया है।

उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) आलोक पाशी ने बताया कि यह योजना उन करदाताओं के लिए लागू होगी जिन पर वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-2020 के दौरान हरियाणा जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 73 के तहत बकाया देनदारी है।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पात्र करदाताओं को बकाया कर पर ब्याज एवं जुर्माने में राहत दी जाएगी, जिससे उनकी कुल कर देयता में कमी आएगी। करदाताओं को केवल बकाया कर का भुगतान करना होगा तथा ब्याज और जुर्माने की माफी के लिए उन्हें जीएसटी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। 

उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। इसलिए सभी पात्र करदाता समय रहते इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी बकाया कर देनदारी का निपटान करें।

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