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Bribe Case: हरियाणा में शिक्षा विभाग का क्लर्क रिश्वत लेते गिरफ्तार, 20000 रुपये में अड़चन खत्म करने का किया था सौदा

 

Bribe Case: हरियाणा में रिश्वतखोरों पर अब एसीबी ने शिकंजा कसना शुरु कर दिया है। इसी कड़ी में आज ए.सी.बी की हिसार टीम द्वारा  कुलदीप क्लर्क, माध्यमिक शिक्षा विभाग, सैक्टर-5, पंचकूला को 20,000/-रू. नकद रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी के विरूद्व अभियोग संख्या 11 दिनांक 24.3.2025, धारा 7 पी.सी. एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार में दर्ज किया गया है।

    शिकायतकर्ता द्वारा ए.सी.बी हिसार को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उसके द्वारा मग.हतंजपं योजना के तहत नौकरी लगने के लिये माननीय अदालत, फतेहाबाद में केस दायर किया हुआ है। 

उसके द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई में माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत आरोपी कुलदीप क्लर्क उपरोक्त माननीय न्यायालय फतेहाबाद में शिक्षा विभाग से सम्बन्धित दस्तावेज लेकर हाजिर होता है। 

उसके द्वारा उससे कहा गया कि वह तुम्हारे केस में शिक्षा विभाग की तरफ से कोई अडचन नही आने देगा तथा उसके द्वारा कोर्ट के पी.पी. (पब्लिक प्रॉसिक्यूटर/सरकारी वकील)का नाम लेकर उससे 20,000/-रू. (बीस हजार) नकद राशी बतौर रिश्वत की मांग की गई है।

     शिकायतकर्ता की शिकायत पर ए.सी.बी. हिसार की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये आरोपी कुलदीप क्लर्क उपरोक्त को  उसके द्वारा शिकायतकर्ता से ली गई  20,000/-रू. नकद राशी बतौर रिश्वत लेते माननीय न्यायालय परिसर फतेहाबाद से रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया है। 

यह पूरी कार्यवाही गवाहो के समक्ष पूरी पारदर्शिता के साथ की गई है तथा इस प्रक्रिया में धारा 105 बी.एन.एस.एस. का पालन भी किया गया है।

 

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