गुरुग्राम में गाड़ी चलाते वक्त हुई ये गलती तो लगेगा 10 हजार का जुर्माना
ट्रैफिक पुलिस बनाएगी वीडियो, सख्ती से नियम लागू करने की शुरू हुई कवायद
Gurugram News Network- गुरुग्राम की सड़कों पर वाहन चलाते वक्त एक गलती अब वाहन चालकों को भारी पड़ सकती है। खास तौर पर उस वक्त जब एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आपके आसपास से गुजर रही हो। इन वाहनों को साइड न देने पर वाहन चालक को 10 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा। डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र विज ने कहा कि पुलिस के जोनल ट्रैफिक ऑफिसर को इस बारे में निर्देश देते हुए इसका वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए भी कहा गया है।
डीसीपी के मुताबिक, अक्सर देखा गया है कि इमरजेंसी वाहन जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड को रास्ता देने में कुछ वाहन चालक लापरवाही दिखाते हैं और वाहनों को साइड देने की बजाय उनसे आगे अपने वाहन दौड़ाने लगते हैं। ऐसे वाहन चालकों पर लगाम कसने के लिए अब उन्हें ऑनलाइन चालान बिना किसी देरी के मिल जाएंगे। यह चालान घटना के वीडियो रिकॉर्ड के साथ भेजे जाएंगे। उन्होंने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194 E के तहत इस अपराध के लिए 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इससे उन लोगों की जिंदगी बचाने में मदद मिलेगी जो गंभीर हालत में अलग-अलग अस्पतालों में एंबुलेंस के जरिए ले जाए जाते हैं।
उन्होंने बताया कि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस पहले से ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए एंबुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर बना चुकी है। इस ग्रीन कॉरिडोर के जरिए विभिन्न अस्पतालों तक ऑर्गन पहुंचाए गए हैं जिसके जरिए कई गंभीर मरीजों की जिंदगी बचाई जा चुकी है। डीसीपी की माने तो इस नियम को इसी सप्ताह से सख्ती से लागू किया जाएगा।
आपको बता दें कि इससे पहले साल 2023 में गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए थे जो सड़क पर एंबुलेंस जैसी अन्य इमरजेंसी वाहनों को रास्ता देने की बजाय उन्हें नजरअंदाज करते हैं। इस पर लगाम कसने और गंभीर मरीजों को समय पर इलाज दिलाने के लिए ही गुरुग्राम पुलिस अब सख्त नजर आ रही है।