Gurugram: Chintels society के असुरक्षित तीन टावरों को खाली करने आदेश, 15 दिन का मिला समय
जिलाधीश अजय कुमार द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीबीआरआई) ने अपनी जांच रिपोर्ट में चिंटेल्स पैराडिसो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के टावर ए, बी व सी को रहने के हिसाब से असुरक्षित घोषित किया है। रिपार्ट के आधार पर जिलाधीश ने टावर ए, बी व सी में रह रहे निवासियों के जीवन और संपत्ति के आसन्न खतरे को देखते हुए मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरे को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के साथ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के आधार पर संबंधित निवासियों को तत्काल निकासी के आदेश दिया गया।
आदेशों में यह भी कहा गया है कि टावर ए, बी व सी में रहने वाले निवासियों को आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर अपने संबंधित परिसर को खाली करने और उसी के खाली कब्जे को मैसर्स चिंटल्स इंडिया प्राइवेट को सौंपना होगा। आदेशों की निगरानी के लिए डीटीपी (ई) गुरुग्राम को नोडल अधिकारी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है। आदेशों में यह भी कहा गया है कि आदेशों की पालना के लिए पुलिस बल की सहायता भी ली जा सकती है।
जारी आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है कि तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 व आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 और लागू अन्य कानूनी प्रावधानों के अनुसार तहत कार्रवाई की जाएगी ।