गुरुग्राम में रहने वाले हो जाएं अलर्ट, NGT ने इन पांच सेक्टरों से लगती कॉलोनी में लगाई निर्माण पर रोक
बिल्डर पर कॉलोनी में पर्यारवण नियमों का उल्लंघन किया गया,शिकायतों के बावजूद स्थानीय लोगों को नहीं मिली राहत
Gurugram News Network-नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने मिलेनियम सिटी की पॉश कॉलोनी मेफिल्ड गार्डन में अब नए निर्माणों पर रोक लगा दी है। एनजीटी ने हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) को आदेश दिए हैं कि कॉलोनी में पर्यावरण मंजूरी का उल्लंघन नहीं हो। इसको लेकर ओर्चिड आईलैंड सोसाइटी की आरडब्ल्यूए ने जानकारी दी थी।
जानकारी के अनुसार सोहना रोड पर स्थित मेफिल्ड गार्डन कॉलोनी 327 एकड़ से अधिक में फैली है। इसकी सीमाएं सेक्टर-47, 50, 51, 52 और 57 को लगती हैं। इस कॉलोनी में बिल्डर ने पर्यावरण के नियमों का जमकर उल्लंघन किया,जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा है। बिना पर्यावरण मंजूरी के इतनी बड़ी कॉलोनी विकसित कर दी गई। मेफिल्ड गार्डन की एक आरडब्ल्यूए ओर्चिड आईलैंड रैजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने एनजीटी में याचिक लगाई थी।
सुनवाई के दौरान एनजीटी ने पाया की मामला गंभीर है। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।आरडब्यूए की पैरवी करने वाले अधिवक्ता ने बताया कि यह बहुत बड़ा घोटाला है। कॉमन एरिया में सैंकड़ों करोड़ रुपये में बेच दिया गया।जबकि बिल्डर को कॉमन एरिया बेचने का अधिकार नहीं है। विभागों के अधिकारियों की मिलीभगत से किया जा रहा है।
बिल्डर के खिलाफ बार-बार शिकायत की गई, लेकिन संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से उसे बार-बार हटा लिया गया और गैर कानूनी तरीके से अवैध निर्माण बदस्तूर जारी है। ना तो बिल्डर ने पर्यावरण मंजूरी ली, ना ही उसके पास कॉसेंट टू ईस्टबिलिस और ना ही कॉसेंट टू ऑपरेट है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर भूजल का गैर कानूनी रूप से प्रयोग किया जा रहा है।