पूरे NCR में अगले आदेशों तक स्कूल, कॉलेज सब बंद, पॉल्यूशन लॉकडाउन लागू
Gurugram News Network – हरियाणा सटेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अगले आदेशों तक एनसीआर में लगते हरियाणा के सभी जिलो में स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश दिए हैं । इसके अलावा एनसीआर एरिया में प्रदूषण पर कंट्रोल पाने के लिए उद्योगों पर भी पाबंदी लगा दी गई है केवल जो उद्योग गैस से चलने वाले हैं उनको अनुमति दी गई है अनाधिकृत ईंधन का प्रयोग करने वाले उद्योगो पर पाबंदी लगाई गई है ।
कोयले से चलने वाले थर्मल प्लांट पर भी पाबंदी लगाई गई है । इसके अलावा पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि दिल्ली में एसेंशियल सर्विसेस से जुड़े हुए ट्रकों के अलावा सभी प्रकार के ट्रकों की एंट्री पर 21 नवंबर तक रोक रहेगी । ट्रकों की निगरानी के पुलिस को हिदायत दी गई है कि सख्त निगरानी रखी जाए । इसके अलावा जो वाहन धुआं छोड़ता हुआ चलेगा उस पर भी पाबंदी लगाई जाए ।
प्रदूषण को कम करने के लिए एनसीआर एरिया में 21 नवंबर तक किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दी गई है जबकि रेलवे, मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, आईएसबीटी, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए निर्माण कार्यों के लिए छूट दी गई है । ज्यादा प्रदूषित वाली जगहों पर एंटी स्मॉग गन, वाटर स्प्रिंकल्स, फायर विभाग द्वारा दिन में तीन बार पानी के छिड़काव के लिए कहा गया है ।
एनसीआर एरिया में सभी प्रकार के डीजी सेट चलाने पर भी रोक लगाई गई है । ग्रेप के नियमों के अनुसार डीजी सेट चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी । इसके अलावा एनसीआर एरिया में सरकारी कार्यालयों में 21 नवंबर तक 50 फीसदी स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति दी गई है । निजी दफ्तरों को भी इसी तरह 50 फीसदी स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी गई है ।
इन सभी नियमों की पालना किस तरह से हुई इसके बार में 22 नवंबर को मुख्य सचिव रिपोर्ट जमा करनी होगी ।
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