OC लेकर मकान में बदलाव करने वालों पर गिरेगी DTP की गाज
Gurugram News Network- जिला नगर योजनाकार (DTP) विभाग से पूर्णतया प्रमाणपत्र (OC) जारी कराने के बाद मकान के नक्शे में बदलाव करने वाले सावधान हो जाएं। ऐसे लोगों पर DTP की गाज गिर सकती है। लाइसेंसी काॅलोनियों, प्लाॅटिड एरिया में इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए DTP ने लोगों व RWA से सूचना एवं शिकायत देने की अपील की है। इसके लिए DTP ने ईमेल आईडी भी जारी कर दी है। सूचना व शिकायत मिलते ही ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, DTP ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि झूठी शिकायत देने अथवा शिकायत की आड़ लेकर ब्लैकमेल करने वालों पर FIR भी दर्ज कराई जाएगी। इसके साथ ही पिछले 6 महीने में जारी की गई OC की भी जांच शुरू कर दी गई है।
DTP आर एस बाठ ने बताया कि अक्सर देखने में आया है कि लाइसेंसी कॉलोनी अथवा प्लाटिड एरिया में निर्माण कार्य पूरा करने के बाद लोग विभाग से OC जारी करा लेते हैं। OC लेने के बाद वह अपने मकान के नक्शे में बदलाव कर लेते हैं। नोटिस जारी करने पर बहाना बनाते हैं कि उन्हें बिल्डर ने निर्माण कार्य में खामी छोड़ी थी जिसे वह ठीक करा रहे हैं। ऐसे लोगों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब DTP कार्यालय की टीम के साथ ही स्थानीय लोगों व RWA से आग्रह किया गया है कि वह क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों की सूचना उन्हें ईमेल पर दें। यदि उन्हें लगता है कि कोई OC लेने के बाद अपने मकान के नक्शे में बदलाव कर रहा है तो इसकी शिकायत भी वह ईमेल पर भेज सकते हैं। इसकी जांच के उपरांत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
DTP ने बताया कि इसके लिए अलग से ईमेल ID जारी की गई है। इस पर आने वाली सूचना व शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनके पास आने वाली शिकायतों की जांच की जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि कहीं शिकायतकर्ता का कोई निजी हित तो इसमें नहीं छिपा है। कहीं शिकायत देने की आड़ में उगाही का कार्य तो नहीं कर रहा। ऐसा करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले 6 महीनो में जारी की गई OC की जांच शुरू की गई है। OC लेते वक़्त दिया गया नक्शा व फोटो का मौके पर जाकर मिलान किया जाएगा। बदलाव मिलने पर उनकी OC रद्द की जाएगी।
फाइल मूवमेंट पर आवेदक को ही मिलेगी जानकारी
DTP आर एस बाठ ने बताया कि विभाग में NOC, CLU, बिल्डिंग प्लान, सेक्शन-7ए, OC, डिमार्केशन समेत अन्य कार्यों के लिए आवेदन (प्लाट / फ्लैट मालिक ) करने वालों को ही उनकी फाइल मूवमेंट की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अक्सर आवेदक के स्थान पर बिचौलिए ही फाइल मूवमेंट की जानकारी लेने DTP कार्यालय में आते हैं। यह लोग आवेदक से फाइल पास कराने के नाम पर मोटी रकम ऐंठते हैं। इस बिचौलिए सिस्टम को समाप्त करने के लिए ही यह निर्णय लिया गया हैं। केवल आवेदक अथवा आवेदन द्वारा अथोराइज्ड किए गए व्यक्ति को ही फाइल से संबंधित जानकारी मिलेगी। अथोराइज्ड किए गए व्यक्ति को आवेदक से एफिडेविट व उसके दस्तावेज पर NOC लिखवाकर लानी होगी। इसकी जांच करने के बाद ही विभाग के अधिकारी फाइल मूवमेंट की जानकारी देंगे।