गुरुग्राम में घर बनाने से पहले जान लो यह नियम
Gurugram News Network- गुरुग्राम में मकान निर्माण करने वाले सावधान हो जाएं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेशों के अनुसार ही अब मकान निर्माण किया जा सकता हैं। फिलहाल NGT के आदेश के बाद शहर में निर्माण कार्य करने व पॉल्यूशन होने वाली गतिविधियों पर पाबंदी है। ऐसे में निर्माण कार्य कर रहे लोगों के खिलाफ जिला नगर योजनाकार ने कार्रवाई की है। 17 मकान मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक मकान पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
DTP आर एस बाठ ने बताया कि NGT के आदेशों के बाद शहर में नजर रखी जा रही है। शुक्रवार को कुल 17 नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें 9 नोटिस DLF फेज-1 में व 8 नोटिस उप्पल साउथ एंड और विपुल वर्ल्ड सोसाइटी में दिए गए हैं। यहां NGT के आदेशों की अवहेलना कर मकान का निर्माण किया जा रहा था। इन सभी पर 30 हजार रुपए प्रति मकान का जुर्माना लगाया गया है।
उन्होंने बताया कि मॉनिटरिंग के दौरान अंसल एसेंशिया व वर्सालिया समेत अन्य स्थानों पर भी निर्माण कार्य जारी मिला, जिसे तुरंत ही रुकवा दिया गया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।