Gurugram News Network – स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन व पुलिस ने अभी से ही कमर कसनी शुरू कर दी है। हाल ही में खेड़की दौला व डीएलएफ फेज-3 थाना एरिया के दो होटल व गेस्टहाउस में मिली खामियों के बाद प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। सुरक्षा के मद्देनजर जिलाधीश एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने साइबर कैफे संचालकों, पीजी, गेस्ट हाउस, होटलों, मकान मालिकों और अन्य कार्यालयों को अपने किरायेदारों, नौकरों, विजिटर्स व अतिथियों का रिकॉर्ड उनके आईडी प्रूफ के साथ रखने के आदेश दिए हैं।
डीसी ने दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 144 के तहत किए गए निषेधाज्ञा के ये आदेश जिला गुरुग्राम में तुरंत प्रभाव से लागू होकर 15 अगस्त 2023 तक प्रभावी रहेंगे। जिलाधीश ने अपने आदेश में जिला में उपरोक्त अवधि में ड्रोन ,माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट , ग्लाइडर /पावर ग्लाइडर/ हॉट एयर बैलून , काइट फ्लाइंग व चाइनीज माइक्रो लाइट के प्रयोग पर भी एहतियातन प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा कारणों के दृष्टिगत जारी किए गए हैं। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी