Gurugram News Network – गुरुग्राम के जिलाधीश निशांत यादव ने जिले में धारा-144 लागू कर दी है। जिलाधीश ने यह आदेश हरियाणा सिविल सेवा (HCS) व अन्य एलाइड सर्विस की 11 फरवरी को आयोजित होने वाली प्रीलिम्स परीक्षा के मद्देनजर लागू की गई है। आदेशों के अनुसार परीक्षा को नकल रहित व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने परीक्षा केंद्र व उसके आसपास की 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लगाने के निर्देश दिए हैं।
रविवार को आयोजित यह परीक्षा 2 पाली में करवाई जाएगी। पहली पाली के लिए प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे व दूसरी पाली के लिए दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में परीक्षा केंद्रों के चारों ओर की 100 मीटर की परिधि में 4 या इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है।
इसके साथ साथ कोई भी व्यक्ति अपने साथ घातक हथियार जैसे शस्त्र , तलवार , लाठी , बरछा , कुल्हाड़ी , जैली , गंडासी , चाकू इत्यादि हथियार लेकर जाने पर सख्त पाबंदी रहेगी। इसके अलावा परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 200 मीटर क्षेत्र में फोटोस्टेट की सभी दुकानें भी 11 फरवरी रविवार को सुबह 9 से शाम 6 बजे तक बंद रखने के भी आदेश जारी किए गए हैं।