Gurugram News Network – गुरुग्राम के जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने जिले में अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 को लागू कर दिया है।धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2 मार्च को गुरुग्राम जिला में मानवरहित हवाई वाहन (ड्रोन इत्यादि) के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
डीसी द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 मार्च को गुरूग्राम दौरे पर रहेंगे। ऐसे में गुरूग्राम में सुरक्षा के मद्देनजर 2 मार्च को मानवरहित हवाई वाहनों के उड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।