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गुरुग्राम जिला में डीसी ने लगी धारा 144, जाने वजह

मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे की सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन आदि के प्रयोग पर लगाई रोक, 2 मार्च को रहेंगे आदेश प्रभावी, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

Gurugram News Network – गुरुग्राम के जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने जिले में अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 को लागू कर दिया है।धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2 मार्च को गुरुग्राम जिला में मानवरहित हवाई वाहन (ड्रोन इत्यादि) के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

डीसी द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 मार्च को गुरूग्राम दौरे पर रहेंगे। ऐसे में गुरूग्राम में सुरक्षा के मद्देनजर 2 मार्च को मानवरहित हवाई वाहनों के उड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Manu Mehta

मनु मेहता साल 2008 से गुरुग्राम में पत्रकारिता से जुड़े हैं । मनु मेहता ने टोटल टीवी न्यूज़ चैनल से अपने करियर की शुरुआत की । इस सफर के दौरान न्यूज़ एक्सप्रेस चैनल में हरियाणा स्टेट हेड के तौर पर कार्य किया । मनु मेहता न्यूज़ 24, टीवी9 भारतवर्ष, ANI न्यूज़ एजेंसी एमएच1 न्यूज चैनल, जनता टीवी में काम कर चुके हैं । फिलहाल मनु मेहता गुरुग्राम न्यूज़ नेटवर्क में बतौर सीईओ कार्यरत हैं

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