अब शादी में गाना बजाना पड़ेगा जेब पर भारी, DJ भी हो सकता है जब्त
Gurugram News Network – अब हरियाणा और पंजाब में बिना कॉपीराइट लाइसेंस डीजे पर गाना बजाना कानूनन अपराध माना जाएगा अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है और डीजे को भी जब्त किया जा सकता है । अब किसी शादी या फैमिली फंक्शन में बिना लाइसेंस गाना बजाना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है ।
दरअसल पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने 27 अगस्त, 2019 के अपने ही दिए गए आदेश में कॉपीराइट के सार्वजनिक नोटिस को रद्द कर दिया है जिसके बाद अब से सार्वजनिक जगहों पर बिना लाइसेंस गाना बजाने पर प्रतिबंध होगा । इस नोटिस में कहा गया था कि शादी, बारात, सामाजिक उत्सव, धार्मिक समारोह के दौरान किसी भी साउंड रिकॉर्डिंग का उपयोग कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है और इसके लिए कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है लेकिन इस नोटिस को रद्द करने के बाद अब साफ हो गया है कि अब शादियों से जुडे कार्यकर्मों में गाना बजाने से पहले लाइसेंस लेना आवश्यक होगा ।
नोवेक्स कम्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के जस्टिस राज मोहन सिंह ने ये आदेश दिए हैं । इस कंपनी के पास कई म्यूजिक कंपनियों के राइट हैं । अधिकार के तहत अगर इन कंपनियों के कोई भी साउंड रिकॉर्डिंग का सार्वजनिक स्थान, या पब, होटल या रेस्तरां के साथ साथ लाइव कॉन्सर्ट और पार्टियों में इस्तेमाल किया जाता है तो उन्हें लाइसेंस की आवश्यकता होगी ।
अब महंगा हो जाएगा डीजे बजाना
गुरुग्राम जैसा शहर जो पूरी रात जागता है इस शहर में आए दिन कोई ना कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होते रहते हैं ऐसे में सीजन के दौरान गुरुग्राम में एक एक दिन के अंदर हजारों शादियां भी होती हैं ऐसे में अब इसका सीधा सीधा असर शादियों वाली पार्टियों पर पडेगा क्योंकि कॉपीराइट लाइसेंस के साथ डीजे बजाना अब और महंगा हो जाएगा । DGevent.in के संचालक विक्रम यादव ने बताया कि किसी भी कंपनी से गाने के कॉपीराइट लेने की फीस बहुत महंगी होती है जिसका सीधा असर शादी वाले घर पर पड़ेगा क्योंकि ऐसे में डीजे को भी उसी हिसाब से चार्ज करना पड़ेगा । विक्रम यादव ने बताया कि किसी भी कंपनी के कॉपीराइट लाइसेंस की फीस प्रति इवेंट के हिसाब से होती है जो कि 60 ऑडिएंस की संख्या के हिसाब से 5 घंटे के लिए 27 हजार रुपए से शुरु होती है जोकि ऑडिएंस की संख्या बढने पर ज्यादा होती है । अगर किसी इवेंट में 150 लोगों की संख्या है तो उसके लिए 38 हजार रुपए कॉपीराइट फीस होती है ।
लाइसेंस ना लेने पर होगी कार्रवाई
अगर कोई डीजे बिना कॉपीराइट लाइसेंस लिए किसी पार्टी में गाने बजाता है और कॉपीराइट कंपनी वहां रेड करती है तो वहां पर बजाए जाने वाले उपकरण (डीजे) को हमेशा के लिए जब्त कर लिया जाएगा और जिस बैंक्वेट हॉल में या जिस जगह पर कार्यक्रम हो रहा होगा उस पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा ।