Gurugram News Network –जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने कहा कि एक अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार व राजनीतिक पार्टी को भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनावों के लिए एक उम्मीदवार को सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर दस हजार रुपये की राशि जमा करवानी होगी।
अनुसूचित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह राशि पांच हजार रुपये होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट नकद या ट्रेजरी के माध्यम से ही स्वीकार्य होगी। चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से इस राशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा।नामांकन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए निशांत कुमार यादव ने कहा कि चुनाव की घोषणा के उपरांत जिला में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है।
5 सितंबर से पटौदी, गुड़गांव, सोहना व बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। रविवार 8 सितंबर को नामांकन पत्र नहीं भरे जाएंगे। नामांकन पत्र 12 सितंबर तक भरे जा सकते हैं। इसके बाद 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 16 सितंबर को दोपहर तीन बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। उसी दिन चारों विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे।
नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ), सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को लाने की अनुमति होगी। साथ ही, आरओ तथा एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहन लाने की अनुमति होगी।चुनाव खर्च की एक उम्मीदवार के लिए 40 लाख रुपए तक सीमा निर्धारित की गई है। उसे अपने चुनाव का पूरा लेखा-जोखा रखना होगा।