सख्ती:गोदरेज बिल्डर की परियोजना विस्तार आवेदन को हरेरा ने किया खारिज,खाता किया फ्रीज
बिल्डर को फरवरी माह में नोटिस देने पर भी नहीं दिया कोई जवाब,सेक्टर-85 प्रोजेक्ट के विस्तार पर लगाई रोक
Gurugram News Network-हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) गुरुग्राम ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 के लंबे समय तक अनदेखी करने पर गोदरेज डेवलपर्स एंड प्रॉपर्टीज एलएलपी (LLP) के सेक्टर-85 गुरुग्राम स्थित परियोजना विस्तार आवेदन को मंगलवार खारिज कर दिया।
प्राधिकरण ने कहा कि कई #Reminders के बावजूद परियोजना के प्रमोटर गोदरेज डेवलपर्स एंड प्रॉपर्टीज एलएलपी है, आवेदन में कमियों को दूर करने में विफल रहे।लाइसेंस के नवीनीकरण और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) में प्रदान किए गए बैंक बैलेंस से संबंधित विवरण शामिल हैं।बता दे कि बिल्डर गुरुग्राम के सेक्टर 85 में एक ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट गोदरेज एयर फेज़ 4 विकसित कर रहा है।
बिल्डर ने दिसंबर 2018 में #HRERA पंजीकरण प्राप्त किया था और यह जून 2023 तक वैध था, जिसके द्वारा बिल्डर को आवास परियोजना को इन निश्चित अवधि में पूरा करना था। इन अवधि में प्रॉजेक्ट पूरा नहीं होने की स्थिति में बिल्डर ने HRERA अधिनियम की धारा 6 के तहत परियोजना को पूरा करने के लिए पंजीकरण को और आगे बढ़ाने की मांग करते हुए HRERA गुरुग्राम में पुनः आवेदन किया था।
आवेदन की जांच के दौरान प्राधिकरण को आवेदन में कई खामियां दिखीं और प्राधिकरण ने बिल्डर को इन कमियों को सुधारने के लिए कहा।प्राधिकरण ने पंजीकरण का विस्तार प्राप्त करने के लिए अनिवार्य कमियों को दूर करने के लिए बिल्डर को पर्याप्त समय दिया,लेकिन असफल रहे।
प्राधिकरण ने बिल्डर को इस साल फरवरी में अंतिम कारण बताओ नोटिस भेजा, मगर बिल्डर ने कोई जवाब नहीं दिया।उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण परियोजना के पंजीकरण के विस्तार के आवेदन को खारिज करता है और परियोजना का बैंक खाते को भी फ्रीज करने का आदेश देता है।
प्राधिकरण ने बिल्डर को किसी भी तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी है और आम जनता को परियोजना में किसी भी संपत्ति की बुकिंग करने से परहेज करने के लिए आगाह किया है।