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Haryana: हरियाणा के गुरुग्राम में 100 से ज्यादा सोसाइटियों पर बुलडोजर चलने का खतरा, जानें क्या है इसकी वजह

Haryana: हरियाणा के गुरुग्राम में सुल्तानपुर झील के प्रतिबंधित क्षेत्र में कई अवैध सोसाइटियां बनी हुई हैं। वन्य जीव विभाग ने अब इस अवैध निर्माण को तोड़ने का फैसला किया है। इस सन्दर्भ में वन्य जीव विभाग करीब 110 अवैध निर्माणों को नोटिस देने की तैयारी कर रहा है।

इसके लिए विभाग ने तहसीलदार को पत्र लिखकर सभी अवैध निर्माण करने वाले लोगों की जानकारी मांगी है। जानकारी मिलने के बाद सभी को 15 दिन में अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी।

बिना अनुमति किया अवैध निर्माण (Haryana)

फर्रुखनगर स्थित सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के 5 किलोमीटर दायरे में किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। इसके बाद भी बिल्डरों और डीलरों ने अवैध रूप से 110 से अधिक अवैध निर्माण करके फार्म हाउस, सोसाइटियां बसा दीं।

बीते साल वन्य विभाग की तरफ से एक सर्वे किया गया था। खुलासा हुआ कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के 5 किलोमीटर प्रतिबंधित दायरे में पर्यावरण मंत्रालय की बिना अनुमति के 110 निर्माण हो गए हैं। इनमें नौ सोसाइटियां और अधिकांश फार्म हाउस शामिल हैं।

नियमों को किया नजरअंदाज

केंद्र सरकार ने सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी को ईको- सेंसेटिव जोन-। (पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र) घोषित किया हुआ है। ऐसे में 5 किलोमीटर दायरे में निर्माण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। इन अवैध निर्माणों में कई फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल, आवासीय इमारतें और एक स्कूल भी बनाया गया है।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने 9 बिल्डर को ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए लाइसेंस जारी कर दिया। लाइसेंस में शर्त है कि इन्हें पर्यावरण मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है। इन बिल्डर ने आवेदन तो किया, लेकिन अनापत्ति प्रमाणपत्र लिए बिना निर्माण कार्य शुरू कर दिया।

विभाग के अधिकारियों की भी मिलीभगत

सर्वे में संबधित विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत का भी खुलासा हुआ है। इस दायरे में नौ सोसाइटियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के मुख्यालय ने अनापत्ति प्रमाण पत्र की बिना जांच किए इन सोसाइटियों के नक्शे मंजूर कर दिए।

अधिकांश सोसाइटियों को कब्जा प्रमाणपत्र तक जारी कर दिया। अब इन सोसाइटियों में बने फ्लैट में करीब 7 हजार परिवारों ने रहना शुरू कर दिया है।

सर्वे के बाद बंद हुए निर्माण कार्य

आरोप है कि प्रतिबंधित दायरे में कई निजी बिल्डरों की सोसाइटियां हैं। वन्य जीव विभाग की तरफ से किए गए सर्वे के बाद दो सोसाइटियों का निर्माण कार्य रोक दिया गया है। ये सोसाइटियां अफॉर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत बनाई जा रही हैं, जिसमें करीब 1500 फ्लैट हैं। ये सोसाइटियां गांव ढोरका, वजीरपुर और गोपालपुर में बनाई गई हैं।

आरके जांगड़ा, वन्य जीव अधिकारी, गुरुग्राम ने कहा कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के पांच किलोमीटर दायरे में बने 110 अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई जल्द कार्रवाई की जाएगी। अवैध निर्माण किसके नाम है, इसकी जानकारी के लिए तहसीलदार को पत्र लिखा है। नाम मिलने के बाद नोटिस दिया जाएगा।

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