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सुरक्षित हरियाणा-महामारी अलर्ट 1 हफ्ते के लिए बढ़ा

Gurugram News Network- कोरोना संक्रमण में आई गिरावट के बाद हरियाणा सरकार ने सुरक्षित हरियाणा- महामारी अलर्ट 1 को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया है। हालांकि सरकार ने इसमें ढील दी है। इस बार दुकानदारों को ओर राहत देने के साथ ही क्लब ओर शॉपिंग मॉल को भी राहत दी है। यह आदेश 14 जून की सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे।

 

 

सरकार के निर्देशों के मुताबिक, दुकानों को ओड-इवन फॉर्मूले से सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलने की अनुमति दी है। शॉपिंग मॉल को खोलने के लिए सुबह 10 से रात 8 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इस बार सरकार ने क्लब, गोल्फ कोर्स, बार व रेस्टोरेंट को भी राहत दी है। इन्हें सुबह 10 बजे से 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसमें लोगों की क्षमता निर्धारित से 50 फीसदी रहेगी। इसके साथ ही कॉर्पोरेट ऑफिस को भी खोलने की अनुमति दी गई है। इसमे 50 फीसदी कर्मचारियों को आने की अनुमति होगी। इस दौरान सभी को सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। रोजाना ही कार्यालय को सेनिटाइज करवाना होगा।

 

 

वहीं, धार्मिक आयोजनों को भी छूट दी गई है। धार्मिक कार्यक्रम में 21 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। इसके अलावा विवाह समारोह में भी 21 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। इस दौरान सभी को कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। शादी कोर्ट अथवा घर के बाहर भी की जा सकती है, लेकिन बारात लाने की अनुमति नही होगी। इसके अलावा अंतिम संस्कार में भी 21 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। आदेशों के मुताबिक , शादी समारोह व अंतिम संस्कार के अलावा कोई अन्य आयोजन किया जाता है तो उसमें जिलाधीश की अनुमति के साथ क्षमता से 50 फीसदी लोग शामिल हो सकते है।

आदेशों की कॉपी नीचे देखें

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