समाधान शिविर:मकान पर अवैध निर्माण करने पर ठेकेदार और मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश
निर्माण पूरी तरह से गैर-कानूनी व बिना अनुमोदन और स्वीकृत योजना के किया जा रहा है तथा अब चौथी मंजिल का काम शुरू कर दिया गया है। शिकायत में बताया गया कि मकान की नींव इतनी मजबूत नहीं है कि वो अपने ऊपर 4 मंजिला इमारत को झेल सके क्योंकि सरकार द्वारा निर्माण केवल ढ़ाई मंजिल ही किया गया है और उसी के आधार पर मकान की नींव रखी हुई है।
Gurugram News Network –हरियाणा सरकार की अनूठी पहल के तहत नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र में लगातार जारी समाधान शिविर में निगमायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ शिकायतकर्ताओं को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तथा मौके पर ही तुरंत फैसले कर रहे हैं। इससे एक ओर जहां शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो रहा है।
मंगलवार को सेक्टर-52 स्थित हाउसिंग बोर्ड की एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए निगमायुक्त ने तुरंत फैसला दिया। शिकायतकर्ता इंद्रजीत कक्कड़ ने बताया कि वे सेक्टर-52 स्थित हाऊसिंग बोर्ड में ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। उनके मकान के ऊपर रहने वाले व्यक्ति अनाधिकृत रूप से ऊपरी मंजिलों का निर्माण कर रहे है।
निर्माण पूरी तरह से गैर-कानूनी व बिना अनुमोदन और स्वीकृत योजना के किया जा रहा है तथा अब चौथी मंजिल का काम शुरू कर दिया गया है। शिकायत में बताया गया कि मकान की नींव इतनी मजबूत नहीं है कि वो अपने ऊपर 4 मंजिला इमारत को झेल सके क्योंकि सरकार द्वारा निर्माण केवल ढ़ाई मंजिल ही किया गया है और उसी के आधार पर मकान की नींव रखी हुई है। अवैध निर्माण के कारण शिकायतकर्ता व उसके परिवार को जान-माल का खतरा बना हुआ है क्योंकि उन्हें हर समय मकान के गिरने की संभावना बनी रहती है।
निगमायुक्त ने मौके पर उपस्थित सहायक अभियंता (एनफोर्समेंट) कृष्ण कुमार को निर्देश दिए कि वे तुरंत ही संबंधित को असुरक्षित बुनियाद पर निर्माण करने संबंधी नोटिस जारी करें तथा इस बारे में हाऊसिंग बोर्ड के अधिकारियों को भी अवगत करवाएं। इसके साथ ही अवैध निर्माण को सील करने के साथ ही निर्माण करने वाले ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं।
खाली प्लाट में पड़े मलबे संबंधी शिकायत की सुनवाई करते हुए निगमायुक्त ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मलबे को उठाने के साथ ही प्लॉट मालिक तथा मलबा डालने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई करें। इसके तहत उनका चालान किया जाएगा। निगमायुक्त ने मंगलवार को ही कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
अवैध रूप से मलबा डालना दंडनीय अपराध है तथा मलबा डालने वाले व्यक्ति के साथ ही संबंधित प्लाट के मालिक पर भी जुर्माना लगाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इधर-उधर मलबा डालने से एक ओर जहां सफाई व्यवस्था खराब होती है, वहीं दूसरी ओर इससे नालियां व सीवरेज जाम की स्थिति भी उत्पन्न होती है।
निगमायुक्त ने कहा कि समाधान शिविर में सीएंडडी वेस्ट, कचरे, सफाई, बागवानी कचरे, सीवरेज ओवरफ्लो व प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी शिकायतों का समाधान उसी दिन सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा, जिन शिकायतों के समाधान में कुछ समय लगना है, उनकी समय सीमा निर्धारित करके शिकायतकर्ता को अवगत कराया जा रहा है।
संबंधित नोडल अधिकारी शिकायतकर्ता से लगातार फीडबैक भी ले रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे शिकायतों का समाधान करके ऑनलाईन पोर्टल पर अपडेट तुरंत अपडेट करें। समाधान शिविरों में अतिरिक्त आयुक्त डा. सुभिता ढाका, संयुक्त आयुक्त प्रदीप कुमार, सुमन भांखड़ व अखिलेश यादव सहित इंजीनियरिंग ब्रांच, टैक्स ब्रांच, स्वच्छता ब्रांच, इंफोर्समेंट ब्रांच सहित सभी संबंधित अधिकारी मौके पर ही मौजूद रहते हैं।