चाकू मारकर हत्या मामले में कोर्ट ने नाबालिग सहित दो को दिया दोषी करार,उम्रकैद की सजा सुनाई
पुलिस के अनुसार सितंबर 2019 में खंडेवला मोड हेलीमंडी में एक युवक को चाकू मारकर घायल करने की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलि मौके पर पहुंची,तो घायल को अस्पताल लेकर गए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पटौदी थाने में हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया। जांच करते हुए अनिकेत और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया।
Gurugram News Network-साल 2019 में खंडेवला मोड हेली मंडी में युवक की चाकू से हत्या मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश मोना सिंह की अदालत ने नाबालिग सहित दो को दोषी करार दिया। कोर्ट ने अनिकेत को उम्रकैद और 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।जबकि नाबालिग को 20 साल और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
पुलिस के अनुसार सितंबर 2019 में खंडेवला मोड हेलीमंडी में एक युवक को चाकू मारकर घायल करने की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलि मौके पर पहुंची,तो घायल को अस्पताल लेकर गए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पटौदी थाने में हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया। जांच करते हुए अनिकेत और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने जांच करते हुए दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। चार्जशीट में दोनों को आरोपी भी बनाया गया। कोर्ट में गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने उपरांत अभियोग में आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए थे, जिन्हें अदालत में पेश किया था।
पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर दोनों को दोषी करार दिया देते हुए आरोपी अनिकेत को धारा 302 IPC के तहत उम्र कैद व 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा व शस्त्र अधिनियम के तहत 03 वर्ष की कैद व 10 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। नाबालिग आरोपी को धारा 302 IPC के तहत 20 वर्ष कैद व 25 हजार रूपए जुर्माना की सजा सुनाई।