Gurugram News Network- साल 2019 में गांव जखोपुर में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत ने एक महिला सहित तीन को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। 27 मार्च 2019 को सोहना थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि राकेश नामक व्यक्ति की गांव जखोपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है जिसका शव सरकारी अस्पताल में रखा हुआ है।
सूचना पर पुलिस टीम अस्पताल पहुंची तथा घटनास्थल गांव जखोपुर पहुंची, जहां पर मृतक की भतीजी शीतल ने बताया कि इसका पति इसकी चाची को लेकर भाग गया था जिसके बाद यह अपने चाचा राकेश के साथ गांव जखोपुर में रहने लगी। 27 मार्च 2019 को यह अपनी दादी के साथ घर से बाहर गई हुई थी जब उसने वापस आकर देखा तो इसका चाचा खून से लथपथ पड़ा हुआ था। जिसको इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए जहां पर इसके चाचा राकेश को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
मामले में सोहना पुलिस ने 31 मार्च 2019 को दो आरोपियों फरीदाबाद निवासी देव उर्फ मोनू और कन्हैया को काबू कर लिया। 3 अप्रैल 2019 को महिला शीतल को भी गिरफ्तार कर लिया।पूछताछ के बाद सामने आया था कि आरोपी कन्हैया के शीतल के साथ शादी से पहले से ही अवैध सम्बन्ध थे और वह उसके साथ पहले भी 3-4 बार भाग चुकी है। आरोपी देव उर्फ मोनू कन्हैया का भतीजा है। अवैध सम्बन्ध चलते शीतल व कन्हैया ने मिलकर राकेश (शीतल का चाचा) को मारने की योजना बनाई।
योजना के अनुसार शीतल अपनी दादी के साथ किसी काम से बाहर चली गई और पीछे से कन्हैया अपने एक साथी को लेकर राकेश की हत्या करने के लिए मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया। कन्हैया ने राकेश को पीछे से पकड़ लिया व देव उर्फ मोनू ने राकेश के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए। अदालत ने आईपीसी की धारा 302, 120बी के तहत उम्र कैद व 50-50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त देव उर्फ मोनू को धारा 201 IPC के तहत 5 वर्ष कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना तथा शस्त्र अधिनियम के तहत भी 5 वर्ष की कैद व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।